इस बैंक ने किया KYC से जुड़े नियमों का उल्लंघन, RBI ने लगाया भारी जुर्माना, कहीं इसमें आपका खाता तो नहीं?

आरबीआई ने महाराष्ट्र के एक बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। कार्रवाई से पहले केन्द्रीय बैंक ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। 

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RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक नियमों का उल्लंघन होने पर बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित जय भवानी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इस बैंक पर केवाईसी और खातों से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के आरोप है। इसलिए केन्द्रीय बैंक डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने यह एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की की धारा 47ए (1)(c),  46(4) (i) और 56 के तहत लिया है। बता दें कि 31 मार्च 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा वैधानिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान निर्देशों की गैर-अनुपालन मामला सामने आया। इसके बाद आरबीआई ने बैंक को नोटिस जारी किया था और और पूछा था कि “उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल होने पर उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए” नोटिस पर आए बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद केंद्रीय बैंक ने आरोपों को कायम रखने का निर्णय लिया और मौद्रिक जुर्माना लगाया।

बैंक ने किया इन नियमों का उल्लंघन (RBI Monetary Penalty)

बैंक निर्धारित अवधि के भीतर पात्र और अघोषित जमा राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा। खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा भी नहीं कर पाया। इसके निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा करने में भी बैंक विफल रहा।

क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर?

आरबीआई के इस कार्रवाई का का प्रभाव ग्राहकों और  बैंक के बीच हो रहे लेनदेन या समझौते पर नहीं पड़ेगा। इस बात की पुष्टि खुद आरबीआई ने की है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।


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Manisha Kumari Pandey

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