इंदौर, आकाश धोलपुरे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप (corona havoc) के चलते पहले इंदौर (indore) में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जो सुझाव दिए थे, उन्हें जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने राज्य शासन ( कोate government) भेजा था जिसके बाद इंदौर से भेजे गए सुझावो पर शासन ने मुहर लगा दी है। आज इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह एक आदेश जारी कर कुछ प्रतिबंध( bann) लगाए है, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है।
इंदौर में आगामी आदेश तक ये प्रतिबंध रहेंगे
शहर में शादी, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में 250 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और इन आयोजनों में 250 से कम लोग शामिल होंगे तो अलग से कोई परमिशन (permission) लेने की जरूरत नही होगी, लेकिन आयोजन के रूप रेखा और आमन्त्रित सदस्यों की संख्या की जानकारी संबंधित थाने में देकर पावती लेनी होगी।
कोरोना की सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अनिवार्य
थाने की पावती के आधार पर ही आयोजन स्थल के स्वामी, टेंट संचालक, केटरर सहित अन्य लोग आयोजन में सेवाएं दे पाएंगे। वही आयोजन कराने वालो के साथ ही लोगों की संख्या की जिम्मेदारी आयोजन स्थल के स्वामी, टेंट संचालक और केटरर की भी होगी याने खाना बनाने वाले के साथ ही टेंट वालों की नजर भी आप पर रहेगी। इसके साथ ही आयोजन में कोविड के सभी प्रोटोकॉल (covid protocol) का पालन करना अनिवार्य होगा नही तो कार्रवाई (action) भी हो सकती है।
जुलूस रैली यात्रा पर प्रतिबंध
इधर, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन जिसमे शादी भी शामिल है, उनमे सिर्फ बारात निकालने की ही अनुमति रहेगी वही रैली, जुलूस और यात्रा निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बारात में लाइट और बैंड वालो के अलावा 50 लोग ही शामिल हो सकेगें वो भी कोविड नियमों का पालन कर। वहीं शादी, ब्याह और बारात के आयोजन रात 10 बजे तक ही हो सकेंगे और 10 बजे तक आयोजन को बंद करने की जिम्मेदारी आयोजक, टेंट वाले और केटरर के साथ आयोजन स्थल के स्वामी की होगी।
छोटे समारोह में 20 से अधिक लोग नहीं हो पाएंगे शामिल
इधर, शादी ब्याह को छोड़कर मिलन और सम्मान समारोह, पिकनिक स्पॉट, फार्म हाउस पर पार्टी, सालगिरह और जन्मदिन के आयोजन में 20 से अधिक लोग शामिल नही हो पायेंगे। इसके अलावा धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस और विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं इंदौर शहर व जिले के जिन क्षेत्रों और संस्थानों में अधिक संख्या में कोरोना मरीज मिलेंगे उन्हें कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया जाएगा और वहां भी लोगो की आवाजाही पर रोक रहेगी।
मास्क नहीं पहनने पर ₹100 का चालान
साथ ही मास्क नही पहनने वालो पर 100 रुपए का अर्थदण्ड और दुकानों और संस्थानो द्वारा कोविड नियमो का पालन नही करने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जावेगा जिसकी जिम्मेदारी चिह्नित शासकीय संस्थानो की होगी।
जनसाधारण के लिये जारी किये गए आदेश में इन मामलों में रहेगी छूट
सभी औद्योगिक इकाइयां, अस्पताल, दवा की दुकानें 24 घण्टे सातो दिन खुली रहेगी। वही यहां के कर्मचारी, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही निरंतर जारी रहेगी। इनके अलावा शादी समारोह, केटरर, होटल, रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी और श्रमिक समय सीमा के बाद भी आना जाना कर सकेंगे। वही बहुत ज्यादा आवश्यक कार्य के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निकलने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
नहीं लगेगी रेगुलर क्लासेस
इधर, कक्षा 9 वीं से 12 वीं के स्टूडेंट्स पढ़ाई से संबंधित शंका के समाधान के लिए कोचिंग संस्थानों में समाधान कर सकेंगे लेकिन उनकी रेगुलर क्लास नहीं लगेगी। कोरोना काल के माल वाहक वाहन, यात्री बसे बेरोकटोक शहर में आ और जा सकेगी। वही यात्रा करने वाले यात्रियों पर 10 बजे के बाद की पाबंदी नहीं रहेगी। बारात के अलावा शव यात्रा, अंतिम यात्रा, जनाजे और उठावने में भी अधिक 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
दुकानें रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेंगे बंद
इधर, दुकाने और व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। संशोधित आदेश के तहत इंदौर नगर निगम क्षेत्र, महू केंटोनमेंट और नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित सभी दुकान, कार्यालय, व्यवसायिक संस्थान और रेस्टोरेंट रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे।
नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
बता दें कि इन प्रतिबन्धो का पालन नहीं किया गया तो सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था सहित जिम्मेदारो पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लिहाजा ऐसे में आप सतर्क रहें और सावधान रहें क्योंकि ये इंदौर कलेक्टर का नया आदेश आज से ही लागू किया जा चुका है। इसलिये सभी निर्देशो का पालन करना सभी को जरूरी है क्योंकि आपकी और आपके अपनो की सुरक्षा आपके ही हाथों में है।