फैमिली पेंशन नियम में बदलाव, बढ़ाई गई अधिकतम लिमिट, खाते में आएगी इतनी राशि

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। मोदी सरकार (Modi Government) ने फैमिली पेंशन (family pension) के नियम में बड़े संशोधन किये हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th pay commission) के अनुसार, माता-पिता दोनों के लिए एक बच्चे या बच्चों को देय दो पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। मंत्रालय की घोषणा के अनुसार 7th CPCs के बाद सरकार में अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मृत माता-पिता के संबंध में बच्चे / बच्चों को देय दो पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा सीमा के संबंध में और यह कहने के लिए कि राष्ट्रपति को यह निर्णय लेने में प्रसन्नता हो रही है कि उपरोक्त DoPPW OM की अधिकतम सीमा लागू होगी।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए परिवर्तन और सेना के लिए पेंशन विनियमों के विनियम 72(बी)(i) में उल्लिखित अधिकतम सीमा, भाग-!(2008) को संशोधित कर 75,000/- प्रति माह (अर्थात रु. 2,50,000) और विनियम 72(बी)(ii) में 7th CPCs के बाद 01.01.2016 से संशोधित होकर 1,25,000/- रुपये प्रति माह (यानी 2,50,000 रुपये का 50%) हो जाएगा।

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दूसरी ओर यह भी जारी किया है कि सातवें सीपीसी के बाद सरकार में उच्चतम वेतन को संशोधित कर 2,50,000 / – रुपये प्रति माह कर दिया गया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ) माता-पिता दोनों के संबंध में एक बच्चे/बच्चों को देय दो पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा को संशोधित कर 1,25,000/- रुपये प्रति माह (रु. 2,50,000/- का 50% बढ़ी हुई दर पर सामान्य परिवार पेंशन) और रु. 75,000/- प्रतिमाह (रू. 2,50,000/- सामान्य परिवार पेंशन का 30%) 01.01.2016 से प्रभावी है। रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 29.10.2021 के आदेश द्वारा सशस्त्र बल कार्मिकों के संबंध में DoPPW के आदेश को आवश्यक परिवर्तनों सहित 01.01.2016 से लागू किया है।

उपर्युक्त प्रावधान वायु सेना और नौसेना के पेंशनभोगियों पर भी लागू होंगे और वायु सेना और नौसेना के पेंशन नियमों में भी संशोधन किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, विषय पर अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। घोषणा के अनुसार जारी किया गया निर्देश 1 जनवरी 2016 को लागू होगा।


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