नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों के डीए में वृद्धि (DA Hike) करने के बाद एक बार फिर से मंत्रालय ने कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल इसके लिए मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दी है। जारी आदेश के मुताबिक DFCCIL में प्रतिनियुक्ति के बाद रेलवे अधिकारी कर्मचारी (railway employees) आवास को अपने पास बरकरार रख सकेंगे। उन्हें आवास मामले में उचित छूट देने का निर्णय लिया गया है। वहीं आवास आवंटन भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिसका लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा।
आदेश के मुताबिक बोर्ड के पत्र संख्या E(G) 2008 QR1-15 PSU) दिनांक 12.11.2020 और 15.7.2021 के तहत निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें पूर्ण बोर्ड के निर्णय से अवगत कराया गया था कि DFCCIL में प्रतिनियुक्ति पर और रेलवे आवास में रहने वाले रेलवे अधिकारी / कर्मचारी रेलवे आवास को बरकरार रख सकते हैं।
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डीएफसीसीआईएल में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रेलवे आवास को बनाए रखने की अवधि बढ़ाने के लिए डीएफसीसीआईएल से प्राप्त एक अनुरोध पर विचार करने पर और पूर्ण बोर्ड के पास निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक के लिए जनहित में उचित छूट देने के लिए आवास आवंटन / प्रतिधारण के संबंध में सभी या किसी भी प्रावधान में कर्मचारियों के वर्ग / समूह, पूर्ण बोर्ड ने निर्णय लिया है कि DFCCIL में प्रतिनियुक्ति पर और रेलवे आवास में रहने वाले रेलवे अधिकारी / कर्मचारी 30.06.2023 तक रेलवे आवास को आगे की अवधि के अधीन रख सकते हैं।
शर्त यह है कि DFCCIL संबंधित रेलवे के अधिकारियों को रेलवे प्राथमिकता सूची के अनुसार अधिकारी की पसंद के अनुसार DFCCIL द्वारा रखे गए सभी घरों के लिए पट्टे की पात्रता की दर पर पट्टे पर आवास (रेलवे के पास लीज राशि जमा करने के स्थान पर) प्रदान करेगा। इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।