नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Central government) ने एक बार फिर से कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल उनके डीए में वृद्धि (DA Hike) की घोषणा की गई है। जिसके बाद DA 2.5 फीसद बढ़कर 32.5 पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले DA को बढ़ाकर 30 फीसद किया गया था। अब एक बार फिर से वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-गैर संघ पर्यवेक्षक और अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान के साथ IDA में वृद्धि की घोषणा की गई है। दरअसल अब IDA का भुगतान संबंधी आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि कर्मचारियों को एक जुलाई 2022 से 32.5 फ़ीसदी डीए का भुगतान किया जाएगा।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) में गैर-संघीय पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पद के कर्मचारी के लिए वेतनमान में संशोधन 01.01.2017 – संशोधित दरों पर IDA का भुगतान-संबंधित आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरी को डीपीई के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 और अनुलग्नक-III (बी) का संदर्भ लेने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और CPSE के गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरें दर्शाई गई हैं। CPSE के कार्यकारी और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दर 2017 के लिए 01.07.2022 के संशोधित वेतनमान से 32.5% होगी।
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डीए की उपरोक्त दर यानी 32.5% IDA कर्मचारियों के मामले में लागू होगी, जिन्हें DPE के कार्यालय ज्ञापनों दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017 के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही आदेश में भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वोक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सीपीएसई के ध्यान में लाएं और कर्मचारियों को लाभ दें।