MP : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, आदेश जारी, तत्काल प्रभाव से लगेगा प्रतिबंध, लेनी होगी अनुमति

Kashish Trivedi
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सीहोर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश कर्मचारियों (MP Employees) के लिए बड़ी खबर है। MP में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) के संबंधित कार्य के दृष्टिगत सभी अधिकारी कर्मचारियों को 16 मई से अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल ये आदेश सीहोर जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया। सीहोर जिला कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा कि नगर निकाय -पंचायत चुनाव से संबंधित कार्य को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी के अवकाश पर 16 मई 2022 से अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मामले में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा कि निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक सभी प्रकार के अवकाश कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से ही स्वीकृत किए जाएंगे। जबकि जारी आदेश के मुताबिक सभी अधिकारी कर्मचारी अपने अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे और 16 मई से सार्वजनिक अवकाश में भी उनके कार्यालय खुले रहेंगे।

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अन्य अपडेट के मुताबिक किसी कार्य से कर्मचारियों को मुख्यालय से बाहर जाना है तो उसकी अनुमति उन्हें पूर्व में ही कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो निर्वाचन आचार संहिता प्रारंभ होने के पूर्व भी अवकाश पर हैं। उनके अवकाश प्रकरण भी जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जो अधिकारी मेडिकल लीव चाहते हैं। उनके अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद ही मान्य किए जाने के बाद ही आदेश जारी किये जायेंगे।

मदारी के मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आजकल किसी बैठक आयोजित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मध्यप्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। जिसे मंजूर भी कर लिया गया है।


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