कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, बढ़ाई गई समयावधि, आदेश जारी, इस तरह मिलेगा लाभ

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश भर में एक बार फिर से रेल विभाग (Rail Department) द्वारा कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल रेल के कर्मचारियों के स्थानांतरण (Transfer) को लेकर नवीन आदेश जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक अब अंतर रेलवे अनुरोध स्थानांतरण (inter railway request transfer) पर अराजपत्रित कर्मचारियों (non-gazetted employees) के लिए पात्रता सेवा शर्त लागू की गई है। इसके साथ ही इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर एलिजिबिलिटी सर्विस (IRRT Service) को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है।

इस मामले में आदेश के मुताबिक बोर्ड के पत्र E(O)III-2014/पीएल/05 दिनांक 31.08.2015 के पैरा (xi) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कहा गया था कि अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के मामले में रेलवे स्थानांतरण अनुरोधों पर रेलवे में शामिल होने के पांच (05) वर्ष पूरे होने तक विचार किया जाएगा।


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Kashish Trivedi

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