नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश भर में एक बार फिर से रेल विभाग (Rail Department) द्वारा कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल रेल के कर्मचारियों के स्थानांतरण (Transfer) को लेकर नवीन आदेश जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक अब अंतर रेलवे अनुरोध स्थानांतरण (inter railway request transfer) पर अराजपत्रित कर्मचारियों (non-gazetted employees) के लिए पात्रता सेवा शर्त लागू की गई है। इसके साथ ही इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर एलिजिबिलिटी सर्विस (IRRT Service) को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है।
इस मामले में आदेश के मुताबिक बोर्ड के पत्र E(O)III-2014/पीएल/05 दिनांक 31.08.2015 के पैरा (xi) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कहा गया था कि अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के मामले में रेलवे स्थानांतरण अनुरोधों पर रेलवे में शामिल होने के पांच (05) वर्ष पूरे होने तक विचार किया जाएगा।
आदेश के अनुसार क्षेत्रीय रेलों से ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि उन्हें विशेष रूप से सुरक्षा श्रेणी के पदों में, जिन्हें रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को रिलीवर की कमी के कारण काफी लंबी अवधि के लिए स्थानांतरण पर कर्मचारियों को राहत देने में कठिनाई होती है। हालांकि, कर्मचारियों ने जोनल रेलवे द्वारा विज्ञापित रिक्ति के खिलाफ भर्ती के लिए जानबूझकर आवेदन किया है।
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उनके पास अपने गृहनगर के पास के स्थानों पर इस तरह के स्थानांतरण का कोई कानूनी दावा/अधिकार नहीं है। कठिनाइयों के बहुत ही विशेष मामलों में सहानुभूति के आधार पर ही इस पर विचार किया जाता है। नए भर्ती किए गए कर्मचारियों से बड़ी संख्या में स्थानांतरण अनुरोध और रेलवे द्वारा उन्हें कार्यमुक्त करने से प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी के कारण सुचारू कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
तदनुसार इस मामले पर बोर्ड (CRB और CEO) द्वारा विचार किया गया है और ऊपर उल्लिखित बोर्ड के पत्र के आंशिक संशोधन में, अब यह निर्णय लिया गया है कि IRRT के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष किया जाना चाहिए। हालांकि, कर्मचारियों की श्रेणियां जिनके लिए ऐसी वृद्धि लागू होगी, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के लिए यूनियनों के परामर्श से महाप्रबंधक द्वारा तय किया जा सकता है।