पेंशनर्स के पेंशन-फैमिली पेंशन-अनुकंपा भत्ता पर आई बड़ी अपडेट, विभाग ने जारी किया आदेश, सेवानिवृत्ति पर इस तरह मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनर्स (Pensioners) के लिए एक बार फिर से पेंशन विभाग (pension department) ने नवीन आदेश जारी किए हैं। जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement) दिए जाने संबंधित महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी और सेवा से हटाने के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, अनुकंपा महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो सभी विभागों को मान्य करना अनिवार्य होगा।

नवीन कार्यालय ज्ञापन/परिपत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें भारत सरकार, न्यूनतम के लागू न होने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। पी एंड पीडब्ल्यू विभाग, द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.02.1998, और दिनांक 17.12.1998, सहित 01.09.2008 के आदेश एवं दिनांक 12.05.2017 से पूर्व 1996, 2006 से पूर्व और 2016 से पहले के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी उन मामलों में हैं, जहां पेंशनभोगी पेंशन/ परिवार पेंशन 01.01.1996, 01.01.2006 और 01.01.2016 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

भारत सरकार, पी, पीजी और पी मंत्रालय, पी एंड पीडब्लू विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/46/2017-पी एंड पीडब्लू (ए) (4879), दिनांक 14.06.2022 के तहत आगे के आदेश जारी किए हैं, जो मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है। आदेश के मुख्य बिंदु निम्न हैं :-

भारत सरकार ने अब निर्णय लिया है कि दिनांक 10.02.1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/86/97-पी एंड पीडब्लू (ए) – भाग – III और 45/10/98- पी एंड पीडब्लू (ए) – भाग – III में निहित प्रावधान दिनांक 01.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन अनुसार पेंशन/ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के बाद पारिवारिक पेंशन और दिनांक 12.05.2017 के आदेश से वेतन के काल्पनिक निर्धारण द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के बाद पुनरीक्षण पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संबंध में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन/पारिवारिक पेंशन या अनुकंपा भत्ता के संशोधन के लिए भी लागू होगा।

ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 01.01.1996, 01.01.2006 और 01.01.2016 को क्रमशः 1996 से पूर्व, 2006 से पूर्व और 2016 पूर्व पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए जारी पूर्वोक्त आदेशों के अनुसार संशोधित की जाएगी।

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ऐसे मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस दर पर स्वीकृत किया गया था जो पूर्ण पेंशन से कम था, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार गणना की गई संशोधित पेंशन कम प्रारंभिक पेंशन/अनुकंपा भत्ते के अनुपात में होगी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति/बर्खास्तगी पर मंजूर की गई थी।

दूसरे शब्दों में, कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित पेंशन/अनुकंपा भत्ता उसी प्रतिशत से कम किया जाएगा। जिससे अनिवार्य सेवानिवृत्ति/बर्खास्तगी/निष्कासन पर पेंशन/अनुकंपा भत्ता की मंजूरी के समय प्रारंभिक पेंशन कम की गई थी। उन मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी गई थी, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार गणना की गई संशोधित पेंशन भी बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी जाएगी।

इन कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार गणना की गई पारिवारिक पेंशन की राशि में किसी भी मामले में कोई कमी नहीं होगी, इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जहां प्रारंभिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/अनुकंपा भत्ता की राशि पूर्ण पेंशन से कम थी।

दिनांक 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार जिस कार्यालय से शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हुआ था या अंतिम कार्य कर रहा था, उस कार्यालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्ष तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूर्व-2016 रक्षा नागरिक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी मौजूदा नियमों/सरकार के अनुसार दिनांक 01.01.2016 के अनुसार वेतन निर्धारित करें।

एलपीसी-सह-डेटा शीट के संलग्न प्रोफार्मा में, दावा को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ एच.ओ.ओ.एच.ओ.डी द्वारा पीसीडीए (पेंशन) इलाहाबाद को पीएओ/एलएओ से संलग्न करने के बाद भेजा जाएगा।

सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण एलपीसी-सह डाटा शीट के अलावा, निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से दावे के साथ संलग्न किए जा सकते हैं:

  • मूल पीपीओ की प्रति और पेंशनभोगी को पहले जारी किए गए पीपीओ
  • मृत्यु होने की स्थिति में, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ पेंशनभोगी की मृत्यु की प्रति/तिथि।
  • वर्तमान पीडीए विवरण।

एचओओ सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान का उल्लेख करने का प्रयास कर सकते हैं। 01.01.1986 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों के मामले में कल्पित वेतनमान और कल्पित वेतनमान, 5वें सीपीसी, 6वें सीपीसी और 7वें सीपीसी के अनुसार कल्पित वेतनमान/वेतनमान, आधार संख्या, मोबाइल नं। एलपीसी-सह-डेटा शीट में पैन नंबर, पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी या पति/पत्नी का ई-मेल आईडी, यदि आसानी से उपलब्ध हो। यदि ये विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी/पति/पत्नी से इन विवरणों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है और बाद में शुद्धिपत्र पीपीओ जारी करने के लिए एलपीसी-सह-डेटा शीट के उपयोग के माध्यम से संशोधन का प्रस्ताव किया जा सकता है।

पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी कार्यालय प्रमुखों को उपयुक्त निर्देश (इस परिपत्र की प्रति के साथ) जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विषय पर दावे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार जारी किए गए हैं। आदेश में अनुरोध किया जाता है कि विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्यरत अपने उप कार्यालयों द्वारा एलपीसी-सह-डेटा शीट को अग्रेषित करने में प्रगति की निगरानी के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित कर सकते हैं।


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