नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स (pensioners) को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल अब उनकी समस्याओं के निराकरण में तेजी आएगी। इसके साथ ही केंद्रीय पेंशन और लेखा कार्यालय (Central Pension & Accounts Office) ने आदेश जारी कर दिया है। जिसके बाद लाखों पेंशनर्स को Pension का बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण 45 दिनों के भीतर किया जाएगा।
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने आदेश दिया है कि संबंधित विभागों द्वारा पेंशन संबंधी शिकायतों को प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर निवारण किया जाना चाहिए। पहले शिकायत दर्ज करने की अवधि 60 दिन थी। 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों द्वारा दर्ज की गई पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान की समय सीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। पेंशन लेखा कार्यालय ने भी आगाह किया है कि पेंशन संबंधी शिकायतों पर बैठने की प्रवृत्ति रखने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
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जुलाई से शुरू होकर केंद्र सरकार के प्रत्येक विभाग को हर तीन महीने की अवधि के समापन पर पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटारे में देरी करने वाले कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। इससे पहले पेंशन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सरकार द्वारा सेवानिवृत्त लोगों की शिकायतों का समय पर जवाब नहीं देने पर असंतोष व्यक्त किया था।
पैनल ने कहा कि कई मंत्रालय और विभाग कानून द्वारा निर्धारित शिकायतों के समाधान के लिए 60 दिनों की समय सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं। शिकायत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजी जा सकती है। पेंशनभोगी अब केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPENGRAMS) ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के माध्यम से अपनी चिंताएं दर्ज करा सकते हैं, जो पहले अनुपलब्ध थी।