पेंशनर्स के पेंशन नॉमिनेशन पर आई बड़ी अपडेट, एरियर्स के भुगतान को लेकर नवीन आदेश जारी

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों (Government Employees)-पेंशनर्स (pensioners) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पेंशन (Pension) में बकाया भुगतान और एरियर्स (Pension arrears) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल पेंशन में बकाया भुगतान नियम 1983 के पेंशन के आजीवन बकाया के नामांकन जमा (Nomination) करने और स्वीकार करने की प्रक्रिया को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। इसके साथ ही इस मामले में आदेश जारी किए गए हैं। नवीन आदेश के मुताबिक सेवानिवृत सभी शासकीय कर्मचारियों को पेंशन भरते समय अब फॉर्म A (Form A) में पेंशन के बकाए के लिए नामांकन जमा करना अनिवार्य होगा।

आदेश में ये भी कहा गए है कि इस विभाग में मामले की जांच की गई है। पेंशन के बकाया भुगतान (नामांकन) नियम, 1983 में पेंशन के आजीवन बकाया के लिए नामांकन जमा करने और स्वीकार करने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के कागजात भरते समय अनिवार्य रूप से फॉर्म ए में पेंशन के बकाया के लिए नामांकन जमा करना आवश्यक है। इसके बाद यह नामांकन पीपीओ के साथ पेंशन वितरण प्राधिकरण को फॉरवर्ड किया जाता है।

  • 10.09.1983 (Annex-1) को अधिसूचित पेंशन के बकाया भुगतान (Nomination) नियम, 1983 के अनुसार नियमों की अधिसूचना से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को संबंधित पेंशन के लिए नामांकन प्रस्तुत करना आवश्यक था। संवितरण प्राधिकरण। नियमों की अधिसूचना के बाद सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को कार्यालय के प्रमुख या उस विभाग जहां से वह सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हो रहा है, को फॉर्म “A” में तीन प्रतियों में नामांकन जमा करना आवश्यक है। कार्यालय प्रमुख को पेंशनभोगी को फॉर्म “A” में नामांकन की विधिवत सत्यापित डुप्लीकेट प्रति लौटानी होगी। नामांकन की तीन प्रतियों को पीएओ/सीपीएओ के माध्यम से पेंशन भुगतान आदेश के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी को भेजा जाना है।

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  • पेंशनभोगी बाद में पेंशन संवितरण प्राधिकरण को फॉर्म “ए” तीन प्रतियों में जमा करके नामांकन को संशोधित कर सकते है। पेंशन संवितरण प्राधिकरण को नामांकन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर पेंशनभोगी को नामांकन की विधिवत सत्यापित डुप्लीकेट प्रति लौटानी होगी। तीन प्रतियों की प्रति विभाग के लेखा अधिकारी को भेजी जानी है जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि नामांकन की मूल प्रति पीडीए के पास दर्ज की जाएगी। यदि पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पेंशन का कोई बकाया होता है, तो पेंशन के ऐसे बकाया का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसके पक्ष में पेंशन (Nomination) नियम, 1983 के बकाया भुगतान के तहत नामांकन मौजूद है।
  • आदेश में कहा गए है कि कुछ पेंशनभोगियों/पेंशनभोगियों के संघों से इस विभाग में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि, अक्सर, जब पेंशनभोगी पेंशन वितरण प्राधिकरण (PDA) को अपना नामांकन जमा करते हैं, तो बैंक कर्मचारियों की ओर से इन नामांकनों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छा होती है क्योंकि वे हैं उपरोक्त नियमों से पूरी तरह परिचित नहीं है। इसके अलावा, यदि बैंक द्वारा नामांकन स्वीकार किया जाता है, तो पेंशनभोगी को इसकी सुरक्षित अभिरक्षा और आवश्यकता पड़ने पर इसकी रिकवरी के बारे में पता नहीं होता है क्योंकि वह सुनिश्चित नहीं है कि नामांकन बैंक की प्रणाली में फीड किया गया है या नहीं।
  • आदेश के अनुसार ज्यादातर मामलों में, नामांकन की अनुपलब्धता की समस्या बैंकों द्वारा नामांकन के अनुचित संचालन के कारण हो सकती है, क्योंकि बैंक नामांकन का उचित रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। समस्या तब भी उत्पन्न हो सकती है जब सेवानिवृत्ति के समय जमा किया गया नामांकन पेंशनभोगी की मृत्यु से पहले या किसी अन्य कारण से अमान्य हो जाता है और पेंशनभोगी बैंक में फॉर्म ए या बैंक में कर्मचारियों के लिए एक नया नामांकन जमा करने में विफल रहता है। शाखाएं जानकारी के अभाव में नामांकन स्वीकार नहीं करती हैं।
  • इसको ध्यान में रखते हुए, सभी मंत्रालयों/विभागों, लेखा कार्यालयों/सीपीएओ और पेंशन वितरण प्राधिकरणों/बैंकों को पेंशन के बकाया भुगतान (नामांकन) के तहत जमा किए गए पेंशनभोगियों के नामांकन को संभालने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। नियम, 1983। संक्षेप में, मंत्रालयों/विभागों, लेखा कार्यालयों/सीपीएओ और पेंशन संवितरण प्राधिकरणों/बैंकों द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की जानी निश्चित की गई है:

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मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा की गई कार्रवाई

सेवानिवृत्त कर्मचारियों से फॉर्म ए में नामांकन तीन प्रतियों में प्राप्त करें। कार्यालय या विभाग के प्रमुख को सेवानिवृत्त कर्मचारी से नामांकन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, सेवानिवृत्त कर्मचारी को नामांकन की विधिवत सत्यापित डुप्लीकेट प्रति, पावती के रूप में वापस करनी होगी।

नामांकन फॉर्म की तीन प्रतियों में नामांकन की स्वीकृति चिपकाएं और इसे पेंशन भुगतान आदेश के साथ सीपीएओ/पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आगे भेजने के लिए पेंशन कागजात/पेंशन मामले के साथ लेखा अधिकारी को फॉरवर्ड करें।

लेखा अधिकारियों द्वारा कार्रवाई

पेंशन भुगतान आदेश के साथ कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत स्वीकार किए गए नामांकन फॉर्म की तीन प्रतियों को पेंशन भुगतान आदेश/विशेष मुहर प्राधिकरण के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी को आगे भेजने के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को फॉरवर्ड करें।

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा कार्रवाई

पेंशन भुगतान आदेश/बैंक को पेंशन भुगतान आदेश/विशेष मुहर प्राधिकरण के साथ पेंशन भुगतान आदेश के साथ कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत स्वीकार किए गए नामांकन फॉर्म की तीन प्रतियों को फॉरवर्ड करनी होगी।

पेंशन वितरण प्राधिकरण/बैंक द्वारा कार्रवाई

  • लेखा अधिकारी/सीपीएओ से प्राप्त पेंशनभोगी के नामांकन की तीन प्रतियों को Record के लिए सुरक्षित रखें।
  • लेखा कार्यालयों/CPAO से प्राप्त नामांकनों के संबंध में अपने सिस्टम में उचित रिकॉर्ड रखें।
  • सभी पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन के बकाया भुगतान (Nomination) नियम, 1983 के तहत नामांकन की उपलब्धता की समीक्षा करें। यदि किसी पेंशनभोगी के संबंध में पीडीए/बैंक के रिकॉर्ड में नामांकन उपलब्ध नहीं है तो संबंधित पेंशनभोगी को पीडीए/बैंक द्वारा उसे तुरंत फॉर्म ए में जमा करने की सलाह दी जा सकती है।
  • पेंशन के बकाया भुगतान (Nomination) नियम, 1983 के फॉर्म ए में पेंशनभोगी से मौजूदा नामांकन/नए नामांकन के किसी भी संशोधन को स्वीकार करें और पेंशनभोगी को नामांकन की विधिवत Verified Duplicate Enrollment की प्राप्ति प्रति 30 दिनों के भीतर वापस कर दें। ।
  • नामांकन की प्रतियों को उस विभाग के CPAO/लेखा अधिकारी को भेजें जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए थे और नामांकन की मूल प्रति रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखें।
  • पेंशनभोगियों से निपटने वाले कर्मचारियों को फॉर्म ए में पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत मौजूदा नामांकन में किसी भी नए नामांकन या संशोधन को स्वीकार करने का निर्देश दें।
  • पेंशनभोगियों से प्राप्त नए नामांकन/संशोधन के संबंध में उनकी प्रणाली में उचित रिकॉर्ड रखें।
  • पेंशन सेवा पोर्टल या उनके द्वारा अनुरक्षित किसी अन्य समान पोर्टल में पेंशन के बकाया भुगतान (Nomination) नियम, 1983 के तहत नामांकन की उपलब्धता की स्थिति का संकेत दें।
  • पेंशनरों को उनके द्वारा जारी मासिक पेंशन पर्ची में पेंशन बकाया भुगतान (Nomination) नियम, 1983 के तहत नामांकन की उपलब्धता की स्थिति का संकेत दें।

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