कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, होंगे नियमित, 10 सप्ताह में मिलेगा वेतनमान का लाभ

Kashish Trivedi
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गांधीनगर, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) को एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। दरअसल हाई कोर्ट (High court) ने बड़ी राहत देते हुए कर्मचारियों के नियमितीकरण (regularization of employees) के आदेश दिए। इसके साथ ही कर्मचारियों को नियमित वेतनमान (regular pay scale) का भी किया जाएगा। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों (health workers) को नियमित किए जाने के साथ ही अन्य समान रूप से परिणामी लाभ 10 सप्ताह के भीतर दिया जाए। यानी हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और ढाई महीने के भीतर उन्हें समान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।

गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह कहा है कि यह सुनिश्चित करते हुए कि बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पुरुष) द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, वे नियुक्ति की अपनी मूल तिथि वर्ष 2011 और 2016 से नियमित वेतनमान के हकदार होंगे और परिणामी लाभ जो समान रूप से स्थित कर्मचारियों को बहुत पहले भुगतान किए गए थे। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने उच्च न्यायालय के पिछले आदेशों का उल्लेख किया। जिसमें बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को यह देखते हुए नियमित किया गया था।

बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) जिन्होंने इतने वर्षों तक लगातार काम किया है, उनके साथ कोई न कोई बहाना लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वर्तमान याचिकाकर्ताओं को अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों के रूप में मानकर उनके साथ भेदभाव करने का कोई औचित्य नहीं है। जब प्रारंभिक अनुबंध जिसके लिए उन्हें11 महीने के बाद नियुक्त किया गया है और उसके बाद, बिना किसी ब्रेक के, उन्हें इन सभी वर्षों के लिए जारी रखा गया है। यह विशेष रूप से ऐसा है, जब इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा विशेष सिविल आवेदन संख्या 6289 में स्पष्ट कट निष्कर्ष दर्ज किया गया है। वहीँ 2011 और प्रतिवादी इन कार्यवाही में पक्षकार थे।

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उसमें याचिकाकर्ता-श्रमिकों को शुरू में 11 महीने के लिए संविदा नियुक्ति दी गई थी लेकिन कई वर्षों तक उनसे काम करना जारी रखा था। प्रतिवादी अधिकारियों ने इस आधार पर उनके नियमितीकरण का विरोध किया कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति संविदा के आधार पर हुई थी।

वहीँ उच्च न्यायालय ने श्रमिकों को समाप्त करने के लिए राज्य को चेतावनी दी थी, जबकि समान रूप से रखे गए श्रमिकों को 2011 और 2016 में काम करने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने देखा था कि राज्य के अन्य जिलों में समान रूप से स्थित सभी एमपीएचडब्ल्यू (एम) को क्यों नहीं किया गया है।

बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) याचिकाकर्ता, जिन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन केवल नियमित नियुक्ति के फल से वंचित कर दिया गया था क्योंकि नियमित चयन प्रक्रिया तब तक दायर नहीं की गई थी जब तक कि वे इसकी पात्रता नहीं कर लेते। कर्मचारियों के एक विशिष्ट वर्ग से अनुमेय आयु-सीमा में यह भी माना गया कि स्वास्थ्य-कर्मियों को नियमित नहीं करने में प्रतिवादी अधिकारियों की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 और 21 का उल्लंघन है।

पीठ ने मिसाल देते हुए आगे कहा कि राज्य सरकार को एक आदर्श नियोक्ता माना जाता है और इसलिए, उसे पूरे राज्य में समान रूप से स्थित सभी स्वास्थ्य-कर्मियों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए। चाहे वे जिस जिले में काम कर रहे हों। HC ने कहा भेदभाव ने याचिकाकर्ताओं को बहुत पीड़ा और नाराज़गी” का कारण बना दिया था, उनकी कोई गलती नहीं थी।

उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति वैष्णव ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता-स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए और अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारियों के समान परिणामी लाभ 10 सप्ताह के भीतर प्रदान किया जाए।


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