नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों के अवकाश (employees) पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल अवकाश कालीन कर्मचारियों (Employees Leave) द्वारा किए गए कर्तव्य के बदले उन्हें अर्जित अवकाश (Employees Earned leave) को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी किये गए हैं। जिसका पालन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। वही प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPT) के दिनांक 11 दिसंबर, 2018 जिसे राजपत्र अधिसूचना दिनांक 14 दिसंबर, 2018 में अधिसूचित किया गया था। केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972- नियम 28 में धारा 2, उप नियम (1) खंड (बी) (प्रतिलिपि संलग्न) में किसी भी वर्ष के संबंध में सहसकिया कर्मी छुट्टी के हिस्से का लाभ उठाते हैं। उसे लेकर निर्देश तय किये गए हैं। इसके तहत कर्मचारियों को बीस दिनों के अनुपात में अतिरिक्त अर्जित छुट्टी का हकदार होगा, क्योंकि छुट्टी के दिनों की संख्या पूरी छुट्टी के लिए नहीं है। बशर्ते एक कैलेंडर वर्ष में कुल अर्जित छुट्टी जमा तीस से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और केवीएस के निर्णय के अनुपालन के लिए निम्नानुसार सूचित किया जा रहा है-
केवीएस में कम से कम एक वर्ष की सेवा करने वाले अवकाशकालीन कर्मचारी प्रशिक्षण/सेवाकालीन पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों के 2/5 दिनों के बराबर अर्जित अवकाश के क्रेडिट का लाभ पाने के हकदार होंगे। इसके अलावा विशेष रूप से छुट्टियों/अवकाशों के दौरान सामान्य कर्तव्यों के लिए बुलाया जा सकता है बशर्ते ऐसी ड्यूटी की अवधि 10 दिनों से कम न हो। यदि किया गया कर्तव्य 10 दिनों से कम का है, तो नियमानुसार कर्मचारी को प्रतिपूरक अवकाश दिया जा सकता है।
भ्रमित करने के लिए इस चोर ने निकाला अजीब तरीका, सीसीटीवी में कैद, शॉक्ड हो गई पुलिस
छुट्टियों/अवकाशों के दौरान किए गए कर्तव्य के बदले अर्जित अवकाश को 30 दिनों के अर्जित अवकाश तक सीमित किया जाना चाहिए, जिसमें एक कैलेंडर वर्ष के दौरान उनके द्वारा नियमित रूप से अर्जित 10 दिनों का अर्जित अवकाश भी शामिल है।
वहीँ नविन आदेश अनुसार छुट्टी अवधि के दौरान ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए अवकाशकालीन कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा की अवधि को भी ड्यूटी के लिए माना जाएगा।
जबकि ईएल के क्रेडिट के संबंध में प्रावधान सरकारी राजपत्र में संशोधित अवकाश नियमों के प्रकाशन की तारीख से अर्थात् 14.12.2018 से प्रभावी किए जाने चाहिए। वहीँ सभी पुराने मामलों की भी समीक्षा की जा सकती है।