कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, मंत्रालय ने जारी किया आदेश, अर्जित अवकाश पर इस तरह मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों के अवकाश (employees) पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल अवकाश कालीन कर्मचारियों (Employees Leave) द्वारा किए गए कर्तव्य के बदले उन्हें अर्जित अवकाश (Employees Earned leave) को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी किये गए हैं। जिसका पालन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। वही प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPT) के दिनांक 11 दिसंबर, 2018 जिसे राजपत्र अधिसूचना दिनांक 14 दिसंबर, 2018 में अधिसूचित किया गया था। केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972- नियम 28 में धारा 2, उप नियम (1) खंड (बी) (प्रतिलिपि संलग्न) में किसी भी वर्ष के संबंध में सहसकिया कर्मी छुट्टी के हिस्से का लाभ उठाते हैं। उसे लेकर निर्देश तय किये गए हैं। इसके तहत कर्मचारियों को बीस दिनों के अनुपात में अतिरिक्त अर्जित छुट्टी का हकदार होगा, क्योंकि छुट्टी के दिनों की संख्या पूरी छुट्टी के लिए नहीं है। बशर्ते एक कैलेंडर वर्ष में कुल अर्जित छुट्टी जमा तीस से अधिक नहीं होनी चाहिए।


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