लाखों कर्मचारियों को मिलेगा पदोन्नति का लाभ, DoPT ने जारी किया आदेश, ये होंगे नियम

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सरकारी कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों (Government employees) के पदोन्नति में आरक्षण की नीति (Policy of reservation in promotion) लागू करने से पहले डीओपीटी (DopT) ने आदेश जारी किया है। जिसमें सभी विभागों के सरकारी कार्यालय में पदोन्नति के आरक्षण की नीति और नियम तय किए गए हैं। पदोन्नति में आरक्षण की नीति का लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करना सुनिश्चित किया गया है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने केंद्र सरकार (central government) के सभी विभागों को सरकारी कार्यालयों में पदोन्नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर डेटा एकत्र करने के लिए कहा है।

इस कदम से केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के अधिकारियों को फायदा होने की संभावना है, जिन्हें पिछले छह वर्षों से पदोन्नत नहीं किया गया है। CSS में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मध्य से वरिष्ठ प्रबंधन रैंक के अधिकारी शामिल हैं और फरवरी में अभूतपूर्व घटनाक्रम में लगभग 1,500 अधिकारी अपने विरोध को चिह्नित करने के लिए कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह (jitendra singh) के कार्यालय में इकट्ठे हुए थे।

12 अप्रैल को डीओपीटी ने केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को एक ज्ञापन भेजा। जहां उसने पदोन्नति के मामले में आरक्षण लागू करने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की। इसने कहा कि 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करते समय तीन शर्तों को पूरा किया जाना है।

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आदेश के मुताबिक उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 28.1.2022 के निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों को निर्धारित किया है। ये शर्तें हैं:

  • अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा का संग्रह;
  • इस डेटा को प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग से लागू करना; और
  • यदि रोस्टर मौजूद है, तो रोस्टर के संचालन की इकाई वह संवर्ग होगी जिसके लिए रोस्टर में रिक्तियों को भरने के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र और लागू करना होगा। यह निर्णय वर्तमान में मान्य है।

इसके अलावा सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने और उसके आधार पर किसी भी पदोन्नति को करने से पहले उपरोक्त शर्तों का पालन किया जाता है। वहीँ इस प्रयोजन के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को निम्नलिखित सुनिश्चित करना भी अपेक्षित है:

  • डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43011/153/2010-स्था (Res.) दिनांक 4.1.2013 के अनुसार, संपर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आरक्षण रोस्टर डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था (Res.), दिनांक 2.7.1997 में निर्धारित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ाई से बनाए रखा गया है। ।
  • प्रशासन की दक्षता के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए, डीपीसी पदोन्नति के लिए विचार किए जा रहे अधिकारियों की उपयुक्तता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेगा।
  • नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति/पदोन्नति आदेश केवल इस बात से संतुष्ट होने के बाद ही जारी करेगा कि इस पैराग्राफ के पैरा 2 और उप-पैरा (ए) और (बी) में उल्लिखित शर्तों का पूरी तरह से पालन किया गया है।

इसमें कहा गया है कि प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए पदोन्नति समिति पदोन्नति के लिए विचार किए जा रहे अधिकारियों की उपयुक्तता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेगी। सरकारी अधिकारियों के संघ सीएसएस फोरम के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर के 6,210 अधिकारी हैं। इस कुल संख्या में से 1,839 पद रिक्त हैं क्योंकि अधिकारियों को पदोन्नत नहीं किया गया है

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आदेश में कहा गया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने और उसके आधार पर किसी भी पदोन्नति को अंजाम देने से पहले शर्तों का पालन किया जाए। वहीँ आदेश में कहा गया है कि चूंकि जरनैल सिंह बैच के मामले भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।

इसलिए जारी किया गया कोई भी पदोन्नति आदेश आगे के आदेशों के अधीन होगा जो मामलों के उक्त बैच में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन निर्देशों को अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक निकायों आदि के अनुपालन और कड़ाई से अनुपालन के लिए तत्काल ध्यान में लाएं।

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