MP : लापरवाही पर बड़ा एक्शन, 7 कर्मचारी निलंबित, 2 गोदाम के लाइसेंस सस्पेंड, 33 को नोटिस जारी

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों (MP  Employees) के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बीते दिन स्कूल सभा की बैठक आयोजित की गई। जिसमें कलेक्टर (collector) द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना स्वीकृति के शिक्षक शिक्षिकाओं स्कूल में अनुपस्थति रहे तो ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को निलंबित (Suspend) करने की कार्रवाई शुरू की जाए। इसके साथ ही साथ नियमित रूप से स्कूलों की मॉनिटरिंग (monitoring) करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए कि शिक्षक शिक्षिका अवकाश स्वीकृत कराने के बाद ही अवकाश पर जा सकेंगे। बिना अवकाश स्वीकृत की अवकाश पर जाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं एक अन्य कार्रवाई ग्वालियर जिले में की गई है। जहां नगर निगम की सेवाओं में त्रुटि देखी जा रही है। ग्वालियर नगर निगम में 4390 शिकायत सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) में लंबित है। जिसके बाद दूसरे विभागों में भी शिकायतों पर यही जमावड़ा है। जिसके कारण कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (Collector Kaushlendra Vikram Singh) द्वारा नगर निगम के भवन अधिकारी बृज किशोर त्यागी और बिजली कंपनी के DGM आशुतोष कुमार और गौरव मंडलोई के प्रस्ताव संभाग आयुक्त को भेजे हैं।

इसके अलावा 18 अफसरों को नोटिस जारी किया गया वहीं नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगे गए हैं। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। उसमें तहसीलदार, उपायुक्त, कार्यालय अधीक्षक, प्राचार्य सहित कार्यपालन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सिविल सर्जन तक शामिल है।

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एक अन्य करवाई राजगढ़ जिले में की गई है। जहां मध्य प्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा विवाह सहायता योजना में पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। जिसके बाद जनपद पंचायत के 2 कर्मचारी, दो रोजगार सहायकों सहित 4 निलंबित करने के साथ ही साथ उन्हें बर्खास्त कर उन पर FIR दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक राजगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम भोपालपुरा सूरज खेड़ी में दो नाबालिग और दो शादीशुदा महिलाओं सहित 12 पात्र महिलाओं की शादियों के नाम पर मध्य प्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना विवाह सहायता की राशि में भारी गड़बड़ी देखने को मिली थी। जहां नियम के विरुद्ध इनके खाते में 51000-51000 की राशि डाली गई थी। जिसके बाद इस मामले में शिकायत सामने आने के बाद जिला पंचायत सीईओ प्रीति यादव ने मामले की जांच कराई। जांच में नोडल अधिकारी प्रदीप पुष्पक और शाखा प्रभारी ममता इंगले को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा रोजगार सहायक राहुल शर्मा और शीला पानी के रोजगार सहायक बीरबल वर्मा की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। वहीं इन पर एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं।

वही अगली कार्रवाई सागर जिले में की गई है। जहां 2 गोदाम के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल रहवासी इलाके में गोदाम संचालित कर खाद्य विभाग द्वारा एसआर ट्रेडर की गोदाम का लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। जबकी जय ट्रेडर्स के संचालक दौलत राम चंदानी के भी लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है।

आधा दर्जन से अधिक वासियों को तेल व घी के गोदाम खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं अगर जल्दी गोदाम खाली नहीं किया जाता है तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बजा दे तेल गोदाम में आग लगने के बाद इस मामले में खाद एवं औषधि विभाग हरकत में आया है। जिसके बाद दोनों गोदाम के लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।

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वहीं एक अन्य कार्रवाई नर्मदापुरम में की गई है। जहां कमिश्नर माल सिंह द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में एक्सीलेंस स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक घोड़ाडोंगरी एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य बसंत कुमार यादव को आर्थिक अनियमितता व हत्या के मामले में निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। प्राचार्य पर 2 लाख रुपए जन शिक्षा केंद्र घोड़ाडोंगरी से प्राप्त होने वाली राशि को नियम विरुद्ध उपयोग करने का आरोप है। जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई है।

इसके अलावा कमिश्नर बैतूल जिले के जिला शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना समन्वयक, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक को योजना की पूर्ति नहीं होने पर नोटिस जारी की गई है जबकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी (DDO) को सूचना के बावजूद बैठक में शामिल नहीं होने के कारण शो कॉज नोटिस दिया गया है।


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