शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, लगाया गया प्रतिबंध, लगेगा झटका, DPI ने जारी किया आदेश

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) के स्कूल शिक्षा विभाग (school education department) द्वारा शिक्षक स्थानांतरण (teachers transfer) की सूची दीपावली से पहले जारी की जा सकती है। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना था। 12000 शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही रिक्त स्थानों का सत्यापन किया जा रहा है। आज या कल तक में कई शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए जा सकते हैं। इससे पहले डीपीआई (DPI) ने बड़े आदेश जारी कर दिए।

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सभी स्कूलों में तीन श्रेणी के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीपीआई संचालक द्वारा आदेश जारी किए गए हैं वही स्पष्टता से कहा गया है कि यदि इन श्रेणियों के स्कूलों में किसी शिक्षक का तबादला किया गया है तो उसे किसी भी परिस्थिति में रिलीव ना किया जाए। इसी के तहत सीएम राइज स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल में पदस्थ शिक्षक कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। किसी भी शिक्षक का ट्रांसफर आर्डर जारी हो जाता है तो उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

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दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभय वर्मा द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। 21 अक्टूबर 2022 के लिखे पत्र के अनुसार स्कूल शिक्षा से जुड़े सभी कर्मचारियों के तबादले ऑनलाइन प्रक्रिया से किए जाएंगे। पद का आकलन भी ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश 22 अक्टूबर तक जारी किए जा सकते हैं।

रिलीव करने और कार्यस्थल ज्वाइन करने की कार्रवाई के लिए 5 नवंबर तक समय निर्धारित की जा सकती है। ऐसे शिक्षकों का तबादला भी नहीं किया जाएगा जिन की सेवानिवृत्ति की अवधि नजदीक है। साथ ही उनका भी तबादला आदेश जारी नहीं किया जाएगा। जिनकी सेवा में मात्र 3 वर्ष बचे हुए हैं और वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।

नए नियम के तहत अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 5 से 10 साल की सेवा गांव के विद्यालय में देनी होगी। भोपाल इंदौर जबलपुर और ग्वालियर से 19 जिले के प्राथमिक शिक्षकों का स्थानांतरण जिले की स्कूलों में नहीं किया जाएगा। दरअसल इन जिलों में शिक्षक अतिशेष होने की स्थिति में यह निर्णय लिया गया है।


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