Bhopal News: भोपाल कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन, अब रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस (Coronavirus) को देखते हुए होली (Holi 2021) से पहले भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector) ने नई गाइडलाइन (New Corona Guideline) जारी की है, इसके तहत आज शनिवार से अब रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वही शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक हर रविवार को टोटल लॉकडाउन (Lockdown 2021) रहेगा।

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दरअसल, भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया (Bhopal Collector Avinash Lavania) द्वारा दण्ड पक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत संपूर्ण भोपाल जिले (Bhopal District) की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)