सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान-भोपाल और इंदौर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम

Pooja Khodani
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शिवराज सरकार

भोपाल, इंदौर/ डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने आज रविवार को बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने राजधानी भोपाल (Bhopal) और इंदौर (Indore) में पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Police commissioner system) लागू की घोषणा की है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है पुलिस अच्छा काम कर रही है।

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सीएम शिवराज ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है।इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं।उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है।

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सीएम के इस फैसले का मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (MP Home Minister Narottam Mishra) ने आभार माना है और कहा कि मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भोपाल और इंदौर की जनता को बधाई देता हूं। इससे कानून प्रणाली मजबूत होगी। कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने में यह अच्छा कदम है। यह नया समीकरण आईटी, सोशल मीडिया और अन्य क्षेत्रों में व्यवस्थित कानून व्यवस्था लागू करेगा।

जनता को मिलेगा लाभ-वीडी शर्मा

वही BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (VD Sharma) ने ट्वीट कर लिखा है कि कानून व्यवस्था को और बेहतर करने एवं अपराधियों पर नियंत्रण की दृष्टि से प्रदेश के 2 बड़े महानगरों भोपाल एवं इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू करने के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन। दोनो महानगरों की जनता को इस निर्णय का लाभ मिलेगा।

कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा (Congress media coordinator Narendra Saluja) ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्यप्रदेश के इंदौर-भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की घोषणा कोई नही है। यह घोषणा भी शिवराज जी की 22 हज़ार कभी नही पूरी हुई घोषणाओं में से ही एक है।इस घोषणा के बाद बस आईएएस और आईपीएस लाबी को आमने- सामने कर दिया जाता है।

ये होंगे फायदे और ऐसे चलेगा सिस्टम

  • मध्य प्रदेश पुलिस ताकतवर होगी।
  • आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को DM आदि अधिकारियों के फैसले के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
  • जिले की कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसलों को लेने का अधिकार कमिश्नर के पास होगा।
    होटल के लाइसेंस, बार के लाइसेंस, हथियार के लाइसेंस देने का अधिकार भी इसमें शामिल होंगे।
  • धरना प्रदर्शन की अनुमति देना ना देना, दंगे के दौरान लाठी चार्ज होगा या नहीं, कितना बल प्रयोग हो यह भी पुलिस ही तय करती है। जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण का अधिकार भी पुलिस को मिलेगा।।
  • भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के अंतर्गत जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस पर नियत्रंण के अधिकार भी होते हैं, जिस पर IAS बैठते हैं, लेकिन सिस्टम लागू हो जाने के बाद ये अधिकार IPS को मिल जाएंगे।
  • कमिश्नर का मुख्यालय बनाया जाता है, एडीजी स्तर के सीनियर आईपीएस को पुलिस कमिश्नर बनाकर तैनात किए जाएंगे।
  • महानगर को कई जोन में विभाजित किया जाता है, हर जोन में DCP की तैनाती होगी।
  • जो ASP की तरह उस जोन में काम करता है, वो उस पूरे जोन के लिए जिम्मेदार होता है।सीओ की तरह ACP तैनात होते हैं ये 2 से 4 थानों को देखते हैं।

 


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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