जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- मध्यप्रदेश में 14% आरक्षण ही रहेगा लागू

Pooja Khodani
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जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की वोटिंग से पहले बड़ी खबर सामने आई है। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने 27 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) पर रोक लगा दी है, अब मध्यप्रदेश में 14 प्रतिशत ही आरक्षण रहेगा। अब इस मामले में कोर्ट अंतिम सुनवाई 1 दिसंबर में होगी।

दरअसल,  जबलपुर हाईकोर्ट में मध्यप्रदेश में बढ़े हुए आरक्षण को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। कई बार आरक्षण संबंधित याचिका में सुनवाई भी हुई और मामला आगे के लिए टलता गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज सोमवार (Monday) को भी पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधित याचिकाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण ही अभी लागू रहेगा।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)