भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने आरटीई (RTE) के तहत निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भेजने की तारीख बढ़ा दी है, अब निजी स्कूल (MP Private School ) 15 मई तक फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर भेज सकते है, बाकी नियम पहले की तरह ही रहेंगे । इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने आदेश जारी कर दिया है।
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राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराजू एस ने बताया कि गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की अंतिम तिथि 15 मई 2022 तक बढ़ाई गई है।निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत अशासकीय स्कूलों द्वारा सत्र 2020-21 और 2021-22 के लिए फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार किया जाएगा। पूर्व में यह तिथि 16 अप्रैल 2022 निर्धारित की गयी थी। शेष निर्देश यथावत रहेगे।इस सबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स को विस्तृत निर्देश दिए गए है।
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बता दे कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 की फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इसकी लास्ट डेट 16 अप्रैल तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। इसके लिए आरटीई पोर्टल पर एक मॉडयूल तैयार किया गया है। माड्यूल 15 मई तक क्रियाशील रहेगा। प्रायवेट स्कूल यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन कर (RTE) शुल्क प्रतिपूर्ति एवं भुगतान प्रबंधन आप्शन को चुनकर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर सकते है। माड्यूल यूजर फ्रेंडली होने के साथ ही पारदर्शिता पर आधारित है।
फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की अंतिम तिथि अब 15 मई
संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की अंतिम तिथि 15 मई 2022 तक बढ़ाई गई है। pic.twitter.com/FSfIJ90cu7
— School Education Department, MP (@schooledump) April 12, 2022