जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती (MP Teacher Recruitment) में चयनित हुए OBC उम्मीदवारों (OBC Candidates) को लेकर हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षक भर्ती के पद को होल्ड करने को लेकर राज्य सरकार सहित अन्य से जवाब मांगा गया है। प्रदेश शिक्षक भर्ती में चयनित उम्मीदवारों के 13% पद होल्ड करने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने 6 सप्ताह के अंदर राज्य शासन से जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए ओबीसी उम्मीदवारों ने कहा कि आरक्षण अधिनियम 1994 में 14 अगस्त 2019 को संशोधन किया गया था। जिसमें ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि संशोधन पर हाईकोर्ट ने किसी भी तरह के आदेश नहीं लगाए थे। जिस भी आरक्षण पर स्थगन आदेश लगाए गए हैं, उसमें शिक्षक भर्ती को लेकर कोई विषय वस्तु नहीं है।
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बावजूद मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रकरण में नियुक्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी द्वारा 11 जून को हाईकोर्ट ने आवेदन पेश किया था। जिसमें ओबीसी के बढ़े हुए 13 फीसद आरक्षण को होल्ड करने के निवेदन किए गए थे। जिस पर हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को राज्य शासन की सहमति से आदेश पारित करके शिक्षक भर्ती में ओबीसी के बढ़े हुए 13% आरक्षण को होल्ड कर दिया। ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को याचिका के निर्णय अधीन लागू करने का आदेश भी दिया गया था।
इतना ही अक्टूबर 2021 में भी शिक्षक की नियुक्ति में ओबीसी के 16 विषयों में 13% पदों को करने को लेकर याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। जिस पर अब हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य शासन सहित अन्य से 6 सप्ताह के भीतर जवाब की मांग की है।