संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर) को नीचे निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रासंगिक आईएस (IS) के अनुरूप पूर्व भुगतान मोड में काम करने वाले स्मार्ट मीटरों के साथ बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
- सभी केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी क्षेत्रों में 50% से अधिक उपभोक्ताओं के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 में एटी एंड सी के नुकसान वाले 15% से अधिक, वित्तीय वर्ष 2019-20 में एटी एंड सी के 25% से अधिक नुकसान वाले अन्य विद्युत मंडल, सभी ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सरकारी कार्यालयों और सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दिसंबर, 2023 तक प्रीपेमेंट मोड के साथ स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाएगा।
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बशर्ते कि राज्य नियामक आयोग अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के लिए कारण बताते हुए कार्यान्वयन की उक्त अवधि को केवल दो बार बढ़ा सकता है, लेकिन एक बार में छह महीने से अधिक नहीं। उपभोक्ताओं के एक वर्ग या वर्गों के लिए या ऐसे क्षेत्रों के लिए जो हो सकता है। उस अधिसूचना में निर्दिष्ट।
- अन्य सभी क्षेत्रों को मार्च, 2025 तक पूर्व भुगतान मोड के साथ स्मार्ट मीटरों से जोड़ा जाएगा।
बशर्ते कि उन क्षेत्रों में जहां संचार नेटवर्क नहीं है। संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रासंगिक आईएस के अनुरूप पूर्व भुगतान मीटरों की स्थापना की अनुमति दी जा सकती है।