भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कॉलेज छात्रों (College Student) के एडमिशन को लेकर जारी एक आदेश को विवाद और विरोध के बाद मप्र उच्च शिक्षा विभाग ने 24 घंटे में ही वापस ले लिया है।उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव (Higher Education Minister Dr. Mohan Yadav) ने सफाई देते हुए कहा है कि उच्च शिक्षा कमिश्नर को निर्देश दिए है कि किसी भी विद्यार्थी पर किसी भी थाने में यदि कोई प्रकरण पंजीबद्ध है तो एडमिशन नहीं रोका जाए। उन्हें सामान्य रूप से एडमिशन दिया जाए।
किसान सम्मान निधि: इस दिन आएगी 9वीं किश्त, इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
दरअसल, 1 अगस्त 2021 से मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन शुरू होने जा रहे है, इसके पहले शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जिन छात्र-छात्राओं पर किसी भी तरह का आपराधिक प्रकरण दर्ज है, उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। वही संकाय, कर्मचारियों या अन्य छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए गए छात्रों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा।इसके अलावा इन छात्रों को एडमिशन (Criminal Record) के लिए एक घोषणा पत्र भी दिखाना होगा, जिसमें यह स्पष्ट हो कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है।