भोपाल, डेस्क रिपोर्ट एक तरफ मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार वर्ष 2020-21 के लिए नई आबकारी नीति लेकर आ रही है। इतना ही नहीं नई आबकारी नीति 2020-21 का ड्राफ्ट भी सरकार द्वारा लगभग तैयार किया जा चुका है। जिसमें शराब की ऑनलाइन बिक्री (online liquor sell) का प्रस्ताव रखा गया है।
दरअसल नई आबकारी नीति के लिए बनी ड्राफ्ट को तैयार कर आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा (jagdish devda) के पास भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे सीएम शिवराज (cm shivraj) के पास भेजा जाएगा। वहीं इस नीति के तहत अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी।
बता दे की नई आबकारी नीति विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा (rajesh rajoura) की अध्यक्षता में बनी है। जिसमें एसआईटी (SIT) की परामर्श भी ली गई है। वही नई नीति को फरवरी में ही मंजूरी दी जाएगी क्योंकि मार्च में नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
आबकारी नीति 2021-22 के तहत होने प्रावधान में 10 प्रमुख बातों को शामिल किया गया है।
- नई आबकारी नीति के तहत एमएसपी और एमआरपी में ज्यादा अंतर नहीं होगा। जिससे सीमावर्ती राज्य में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगेगी।
- इसके अलावा बड़े समूह की मोनोपोली खत्म की जाएगी। जिले में एक या दो समूह बनाकर एक ठेकेदार को तीन या चार दुकान उपलब्ध कराई जाएगी।
- इतना ही नहीं शराब ले जाने वाली कंटेनर को इलेक्ट्रॉनिक लॉक में रखा जाएगा और उन टैंकरों पर जीपीआरएस और आरएफआईडी लगाए जाएंगे।
- वही सभी महत्वपूर्ण पदों बियर फैक्ट्री, वेयरहाउस, फ्लाइंग स्क्वायड में तैनात कर्मचारी रोटेशन मोड पर तैनात किए जाएंगे।
- इसके अलावा दूसरे राज्य से शराब ले जाने के लिए 60 दिन का ऑनलाइन निर्यात परमिट और पूर्वोत्तर के राज्य के लिए 90 दिन का निर्यात परमिट कम किया जाएगा ताकि ऑनलाइन टीपी में होने वाली अनियमितता को रोका जाए।
- वही शराब विज्ञापन करने वाले को 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान और 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आबकारी और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के दौरान हमला किए जाने वाले को 7 से 10 साल की सजा दी जाएगी।
- प्रदेश में अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए सजा में कठोर प्रावधान किया जाएगा। गलत तरीके से शराब बनाने वाले को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और जहरीली शराब से किसी की मृत्यु हो जाने पर आरोपी को मौत ही उम्र कैद की सजा दी जाएगी।
- वहीं नए प्रावधान के तहत मध्य प्रदेश की लाइसेंसी दुकानों में 90 से 120 मिलीलीटर तक की पैकेट में शराब उपलब्ध कराई जाएगी।
हालांकि नई आबकारी नीति के दो प्रावधानों से वाणिज्यकर मंत्री जगदीश देवड़ा सहमत नहीं है। जिसमें आबकारी विभाग को वाणिज्य कर से अलग करना चाहिए। जिससे विभाग अलग होने पर वैधानिक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा आबकारी विभाग में अपर आयुक्त अतिरिक्त सचिव के पद पर डीआईजी स्तर के आईपीएस अफसर की पदस्थापना हो। इससे अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई मजबूत होगी। जगदीश देवड़ा ने इन दोनों सुझावों पर असहमती जताई है।
बता दें कि पिछले दिनों मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद अवैध शराब बिक्री पर सख्त हुई शिवराज सरकार ने शराब बिक्री के लिए नए नियम लागू करने की बात कही थी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा भी बीजेपी शासित प्रदेशों में शराबबंदी की मांग की गई थी। जिसका विपक्ष ने भी खुलकर साथ दिया था। ऐसी स्थिति में आबकारी नीति में बदलाव कर शिवराज सरकार प्रदेश में हो रहे अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की बड़ी तैयारी कर रही है।