भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश के सभी आरटीओ (RTO) में आवश्यक निर्देश लागू कर दिए गए हैं। इसके बाद अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) बनवाना और भी मुश्किल होगा। दरअसल प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों (Female crimes) को देखते हुए इस पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। इसी मामले में प्रदेश के सभी आरटीओ को निर्देश दिए गए हैं। अब चरित्र जांच (Character check) के बाद ही लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।
दरअसल प्रदेश में महिला अपराधों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। जिस पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार (mukes kumar) ने सख्त निर्देश जारी की है। जिसके मुताबिक व्यवसायिक वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस विभाग को चरित्र सत्यापन करना होगा। चरित्र सत्यापन कराए बिना ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। बता दें कि पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले व्यवसायिक लाइसेंस बनवाने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती थी।
इतना ही नहीं परिवहन आयुक्त ने क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय, जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होते उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। हालांकि यह कार्रवाई संबंधित महिला द्वारा FIR दर्ज कराने के बाद ही की जाएगी।
Read More: बीजेपी विधायक को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी, फैली सनसनी
बता दें कि इस नियम की शुरुआत इंदौर जिले से की गई है। दरअसल पिछले दिनों इंदौर के कॉलेज की एक छात्रा कॉलेज जा रही थी। एक लड़का छात्रा का पीछा करने लगा। वही बाईपास पर सुनसान इलाका पाकर उसने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जिसकी शिकायत छात्रा ने पुलिस से की थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया था।
वहीं आरोपी के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के मोटरसाइकिल के लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की थी। इस मामले में पुलिस ने बयान दिया था कि आरोपी ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने के लिए अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था। इसलिए बाइक के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी किए हैं।