भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) में लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों पर गाज गिरने का सिलसिला जारी है। सागर में प्राचार्य और सिवनी में पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। वही दमोह में 3 कर्मचारियों, कटनी में 11 स्टॉम्प वेंडरों, मुरैना में प्राचार्य और 9 कर्मचारियों और भिंड में कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा दमोह में 4 अधिकारियों का वेतन और खरगोन में 3 अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। इधर, भिंड में 3 अधिकारियों पर 21 और सीहोर में 16 कारोबारियों पर 33 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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सागर कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने शासकीय कन्या उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय (Government School), बण्डा के प्रभारी प्राचार्य अजय कुमार पटेल को परीक्षा कक्षों में नकल के पर्चे मिलने और अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने उक्त कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल आचरण नियम के तहत की है। निलंबन अवधि में पटेल का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग नियत किया गया है। पटेल को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
सिवनी में ग्राम संगई जैतपुर कलॉ प.ह.नं.-116, 117 तहसील सिवनी के तात्कालिन और वर्तमान पदस्थापना तहसील बरघाट पटवारी मुकेश ककोडिया द्वारा अनेको किसानों (Farmers) की बोई गई फसल से भिन्न फसल गिरदावरी ऐप में दर्ज किए जाने की शिकायत की जाँच में सत्यता पाए जाने को लेकर एसडीएम बरघाट द्वारा संबंधित पटवारी को निलंबित (Suspended) कर दिया गया। निलंबत अवधि में पटवारी काकोड़िया का मुख्यालय तहसील कार्यालय बरघाट रहेगा।
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मुरैना में पंचायत चुनाव 2021-2022 के लिये शासकीय उ.मा.वि. रिठौराकला के प्राचार्य एस एस तिवारी की ड्यूटी नामांकन फॉर्म प्राप्त करने के लिए ग्रामपंचायत रिठौराकला में लगाई गई थी। प्राचार्य तिवारी द्वारा प्रतिदिन फॉर्मों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिटर्निंग ऑफिसर मुरैना को प्रस्तुत करनी थी किंतु 15 दिसंबर को रात्रि 8.25 तक जानकारी प्रस्तुत नहीं हुई इस प्रकार की और भी लापरवाही पहले से पाये जाने पर प्राचार्य तिवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये थे जिनके जवाब आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं हुये।
निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में पूर्ण रूप से लापरवाही बरत रहे प्राचार्य तिवारी तत्काल प्रभाव से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा गया है कि समय सीमा के अंतर्गत जवाब प्रस्तुत नहीं किया तो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।वही कलेक्टर भिण्ड के प्रतिवेदन के आधार पर चंबल कमिश्नर आशीष सक्सेना ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री भिण्ड आलोक तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूचना पत्र का जबाव 7 दिवस के अंदर प्राप्त न होने पर यह मान लिया जावेगा कि इस संबंध में आलोक तिवारी कुछ नहीं कहना चाहते है। इसके बाद इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
3 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस
दमोह में तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर जबेरा के प्रतिवेदन अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 को दृष्टिगत् रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस.के.चैतन्य के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या त्रिपाठी ने तहसील जबेरा के 3 कर्मचारियों कृषि विभाग जबेरा के कम्प्यूटर आपरेटर संजय पाटकर, तहसील कार्यालय जबेरा के भृत्य गुलाब रोहित तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जबेरा के भृत्य नरेन्द्र सिंह राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तत्संबंध में अपना उत्तर नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें। समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में आपके विरूद्ध एव पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
11 स्टॉम्प वेंडरों को कारण बताओ नोटिस
कटनी में स्टॉम्प वेंडरों द्वारा नियमों का पालन न करने पर जिला पंजीयक ने 11 स्टॉम्प वेंडरों स्टॉम्प वेंडर आशीष दुबे, प्रीति गुप्ता, नितेश कोरी, कुंदन रजक, दिनेश वर्मा, कमलेश बड़ेरिया, सुशील कुमार बक्शी, विनरोद खरारी, करूणा देवी पटेल, दिनेश दुबे, राममनोहर शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिला पंजीयक एवं नवमीदास चौकीदार ने बताया कि नियत स्थान पर ही बैठकर कार्य करने, स्टॉक की जानकारी स्पष्ट रूप से पटल पर अंकित करने, निर्धारित मूल्य पर ही स्टॉम्प का विक्रय करने के लिए स्टॉम्प वेंडरों को समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं।जारी नोटिस में कहा गया है कि पत्र प्राप्ति पर एक दिवस के अंदर उपस्थित होकर स्टॉम्प वेंडर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पक्ष प्रस्तुत न करने पर स्टॉम्प वेंडरों पर नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
4 अधिकारियों का वेतन काटा
सीएम हेल्पलाईन पर स्वास्थ्य विभाग की लंबित शिकायतों की समीक्षा खरगोन कलेक्टर अनुग्रहा पी. द्वारा करने पर स्वास्थ्य विभाग की एल-1 से एल- 4 में कुल 607 शिकायतें लंबित है। एल-3 और एल-4 पर अधिक शिकायतों व अधिक समय से लंबित होने के कारण लेखा प्रबंधक निर्मल गुप्ता और प्रशासकीय अधिकारी जीएस सोलंकी के 5-5 दिनों का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। इसी तरह विकासखंड गोगांवा और भीकनगांव की शिकायतें लंबित होने पर संबंधित बीएमओ के 1-1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए है।
3 अधिकारियों को चेतावनी
भिण्ड कलेक्टर डॉ तसीश कुमार एस ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अन्तर्गत समय सीमा बाहर के लंबित प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर चेतावनी पत्र जारी कर दो दिवस में पोर्टल पर लंबित प्रकरण विलोपित करने तथा तीन दिवस में अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। जिन अधिकारियों को चेतावनी जारी की गई है उनमें सीएमओ फूप हनुमंत सिंह भदौरिया, जनपद पंचायत भिण्ड एवं लहार के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी किया गया है।
3 अधिकारियों पर 21 हजार का अर्थदण्ड
भिण्ड कलेक्टर डॉ तसीष कुमार एस ने सीएमओ नगर पालिका आलमपुर बाबूलाल कुशवाह, सीडीपीओ अटेर परशुराम शर्मा एवं एमपीईबी कीरतपुरा (गोहद) कनिष्ठ यंत्री पीयूष अतुलकर को बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बाबूलाल कुशवाह सीएमओ आलमपुर पर प्रति प्रकरण 250/- मान से कुल राशि 20हजार 500 रूपये, परशुराम शर्मा सीडीपीओ अटेर पर 250 रूपये एवं कनिष्ठ यंत्री एमपीईबी कीरतपुरा (गोहद) पीयुष अतुलकर पर 250 रूपये का अर्थदण्ड लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 6 तथा 7 की शक्तियों को लेकर प्रावधान अनुसार अधिषित कर दण्डित किया गया है। वेतन आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अधिनियम में निहित प्रावधान के क्रम में अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि संबंधित के आगामी माह से बसूल कर चालान से जमा कर चालान की प्रति जिला कार्यालय लोकसेवा प्रबंधन विभाग कलेक्ट्रेट भिण्ड को उपलब्ध कराये।
अवैध शराब की 16 कारोबारियों पर 33 हजार रूपये से अधिक का जुर्माना
सीहोर में न्यायालयों ने 16 अवैध शराब कारोबारियों पर 33 हजार 100 सौ रुपए का जुर्माना लगाया है। बुधनी, नसरूल्लागंज एवं इछावर तहसील के न्यायिक दण्डाधिकारियों ने 16 आरोपियों पर जुर्माना लगाया। नसरुल्लागंज न्यायालय में आबकारी अधिनियम के तहत के चार प्रकरणों में आरोपियों के द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3900 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। इसके साथ ही इसी माह नसरूल्लागंज के पाँच एवं बुधनी के सात प्रकरण कुल 12 प्रकरणों में अपराध स्वीकार किए जाने पर न्यायालय बुधनी/नसरूल्लागंज द्वारा उन्हें न्यायालय उठने तक की सजा के साथ कुल 17 हजार 600 रूपये का जुर्माना लगाया। इसी प्रकार इछावर न्यायालय में भी चालान पेश किए गए जिसमें न्यायालय ने आरोपियों को 11 हजार 600 रूपये से दण्डित किया
9 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
मुरैना में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि सीएम हेल्पलाइन के मामले त्वरित गति से निराकरण हों। आमजनता को सीएम हेल्पलाइन से सीधा लाभ प्राप्त हो। किंतु भिण्ड जिले के 9 अधिकारियों ने हेल्पलाइन के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया। इस पर चंबल कमिश्नर आशीष सक्सेना ने 9 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये कि यूजर आईडी पर लंबित शिकायतों में त्वरित निराकरण नहीं करने पर यह मान लिया जावेगा कि अधिकारी का कार्य के प्रति लगाव नहीं है। CMO एवं प्रभारी सहायक संचालक सामाजिक न्याय गोहद के सतीश दुबे, CMO एवं प्रभारी सामाजिक न्याय विभाग भिण्ड के सुरेन्द्र शर्मा, तहसीलदार अटेर के मनोज कुमार, नायब तहसीलदार मिहोना के राजेन्द्र मौर्य, CMO लहार के अरूण कुमार त्रिपाठी, CMO अटेर के उदय सिंह सिकरवार, जूनियर इंजीनियर मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अटेर के रोहित कुमार गुप्ता, CDPO महिला बाल विकास विभाग रौन के अजय देव और जेएसओ फूड मेहगांव के अजय अष्ठाना को कारण बताओ नोटिस जारी किये है।