MP OBC Reservation: 27% आरक्षण मामले में जुड़ा एक और विवाद, HC में याचिका दायर

Kashish Trivedi
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जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण (MP OBC Reservation) को लेकर सुनवाई जारी है। सुनवाई को एक बार फिर से 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश OBC आरक्षण को लेकर नया विवाद जुड़ गया है। दरअसल OBC महासभा ने 27 फीसद आरक्षण (reservation) मामले में एक नई याचिका कोर्ट में दायर की गई है। हाईकोर्ट (high court) में दायर की गई याचिका में OBC महासभा ने मांग की है कि Reservation संबंधित समस्याओं की सुनवाई के लिए एक अलग बेंच (bench) तैयार की जाए। इसके अलावा इन बेंच में न्यायाधीश ना तो  ओबीसी वर्ग से होना चाहिए, ना ही सामान्य वर्ग से।

वही किए गए आवेदन के 7वें और 8वें बिंदु में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है। जिससे न्यायपालिका के सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। दरअसल OBC महासभा ने आवेदन में दलील दी है कि आज के आधुनिक सामाजिक परिवेश में कुछ वर्ग विशेष जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में सदियों पुरानी मानसिकता मौजूद है। यह जातियां पारंपरिक तौर पर सबसे ऊंची जातियों में शामिल है।

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OBC महासभा ने मांग की है कि OBC आरक्षण मामले में नई बेंच गठित की जाए। जिसमें ओबीसी जाति के हित को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ना तो OBC वर्ग से और ना ही सामान्य जाति से हो। ओबीसी महासभा का कहना है कि अगर न्यायाधीश OBC और सामान्य जाति से हो तो उसमें उनका सांप्रदायिक हित छुपा रहता है।

वही अब इस मामले में हाईकोर्ट में 7 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले से 27 फीसद OBC reservation के सम्बन्ध में दायर 39 याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति मो. रफीक एवं विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए नियत थे लेकिन समय अभाव के कारण अब सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।


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