भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में शासकीय कामों में लापरवाही पर अधिकारी-कर्मचारियों पर एक के बाद एक कार्रवाई जारी है। अब सतना (satna), अनूपपुर और मुरैना में एक्शन लिया गया है।सतना में पंचायत सचिव और अनूपपुर में प्रभारी को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है वही मुरैना में 3 रोजगार सहायकों की सेवा समाप्ति के निर्देश भी जारी किए गए है। इधर, अनूपपुर कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को शोकॉज नोटिस जारी किया है।
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सतना में कोविड टीकाकरण अभियान (Coronavirus) में अनुपस्थिति और ग्राम पंचायत के कार्यों में लापरवाही बरतने पर जनपद पंचायत मैहर की ग्राम पंचायत रिवारा के सचिव सुनील पटेल को निलंबित कर दिया है। सतना कलेक्टर (Satna Collector) अजय कटेसरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत रिवारा के सचिव पटेल के विरूद्ध कोविड-19 टीकाकरण में अनुपस्थिति, ग्राम पंचायत कार्यालय नहीं आने और आमजनता को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने की शिकायत पर सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिवस में जवाब मांगा गया था।
सचिव रिवारा पटेल द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने और लापरवाही का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 एवं पंचायत सेवा अपील नियम 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में अपचारी सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत मैहर नियत किया गया है।वही बैतूल जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्रा ने जनपद पंचायत चिचोली की ग्राम पंचायत आलमपुर के सचिव जिल्लूसिंह परते को सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) की शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने, निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता की प्राप्त शिकायतों परप्रभाव से निलंबित करने कर दिया है।
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निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय जनपद पंचायत चिचोली नियत किया गया है। उक्त कर्मचारी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ते की पात्रता होगी।यह कार्रवाई मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली का प्रकरण दर्ज होने तथा ग्राम पंचायत के कार्यों में लगातार लापरवाही करते पाए जाने पर मप्र पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 के नियम 7 के अंतर्गत अनुशासन तथा नियंत्रण के तहत मध्यप्रदेश पंचायत शासन सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत की गई है।
मुरैना में 3 रोजगार सहायकों की सेवाएं समाप्त
वही मुरैना में शासकीय कार्य में रूचि नहीं लेने एवं कार्य को प्राथमिकता न देने पर जनपद पंचायत सबलगढ़ की ग्राम पंचायत रामपुरकलां की रोजगार सहायक दीपती जादौन और ग्राम पंचायत सेमना के रोजगार सहायक अरविन्द कुमार तथा पहाडगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत झौंड़ के रोजगार सहायक लक्ष्मण सिंह गुर्जर को सेवा समाप्ति का नोटिस मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोशन कुमार सिंह ने जारी किया है। शासकीय कार्य में लापरवाही पर इनको पहले भी कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे, किन्तु कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ।
अनूपपुर में प्रभारी निलंबित
वही संचालक मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा भोपाल के निर्देशानुसार ग्राम सामाजिक एनीमेटर (VSA) की चिन्हांकित प्रक्रिया की लिखित परीक्षा में पारदर्शीता नही बरतने अभ्यर्थीयों के प्राप्तांक में कमी, वृद्धि करके अपात्र लोगो का चिन्हांकन की शिकायत की जॉच के लिए जॉच समिति गठित कर जॉच कराने व जॉच प्रतिवेदन संचालक म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा भोपाल को प्रेषित को किया गया।जहॉं से प्रतिवेदन परीक्षण उपरांत पुरे प्रकरण में जिला पंचायत अनूपपुर के सामाजिक अंकेक्षण के प्रभारी जिला समन्वयक दीपेन्द्र विश्वास द्वारा लपरवाही, कुटरचित दस्तावेज कर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन को गुमराह कर चिन्हांकित वीएसए की दुषित सूची जारी करने के लिए दीपेन्द्र विश्वास के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा निलंबित किया गया है।
जिला पंचायत सीईओ को नोटिस
इसके साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस के अन्दर जवाब चाहा गया है। कलेक्टर (Anuppur Collector) सुश्री सोनिया मीना ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ग्राम सामाजिक एनिमेटर के चिन्हांकन की प्रक्रिया जिला स्तर से कराए जाने एवं पूर्व में हुए भर्ती प्रक्रिया के प्रभारी अंकेक्षण अधिकारी डी.एन. विश्वास के द्वारा अनियमितता किए जाने के कारण उनके स्थान पर अन्य किसी सक्षम कर्मचारी को प्रभार देते हुए नए सिरे से चयन प्रक्रिया आयोजित कर चिन्हांकित एवं प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनिमेटर से अंकेक्षण का कार्य कराने के निर्देश दिए हैं।