मध्यप्रदेश के इस जिले में 28 दिसंबर से लागू रहेगी धारा 144, ये है बड़ा कारण

मध्यप्रदेश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। आगामी 28 से 30 दिसंबर तक मध्यप्रदेश विधानसभा (MP Legislative Assembly) का शीतकालीन सत्र (Winter session) शुरु होने वाला है। इस दौरान नव निर्वाचित विधायकों की शपथ के साथ विधानसभा के नए अध्यक्ष  (Assembly Speaker ) और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा। वही कई विधयकों को मंजूरी दी जाएगी और मजबूत विपक्ष होने के चलते हंगामे के भी आसार है, ऐसे में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया  द्वारा धारा 144 के लागू करने के आदेश जारी कर दिए है।

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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया (Collector and District Magistrate Avinash Lavania)ने विधानसभा सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है जो 28 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2020 तक विभिन्न क्षेत्रों में लागू रहेगा।यह आदेश 28 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2020 तक प्रात: 6:00 से रात 12:00 बजे 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा में लागू रहेगा ।


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Pooja Khodani

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