श्योपुर कलेक्टर का एक्शन- 4 शिक्षक निलंबित, जिले में धारा 144 लागू

Pooja Khodani
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श्योपुर कलेक्टर

श्योपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhy Pradesh) में लापरवाही पर एक बार फिर गाज गिरी है। श्योपुर कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव (Sheopur Collector Rakesh Kumar Srivastava) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शिक्षकों (Teacher) को निलंबित (Suspended) कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर के औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षकों के गैरहाजिर होने पर की गई है। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ राजेश शुक्ल (District Panchayat CEO Rajesh Shukla) भी मौजूद रहे।

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दरअसल, सोमवार को कलेक्टर (Sheopur Collector) राकेश कुमार श्रीवास्तव, जिला पंचायत सीईओ राजेश शुक्ल मूंझरी, टोगरा, हनुमान खेड़ा, रतोदन और मकड़ावदा में स्कूल (School), छात्रावास (Hostal) और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान अनुपस्थित मिलने पर 4 शिक्षकों को निलंबित करने के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस (Notice) जारी करने के निर्देश दिए हैं।

ग्राम मूंझरी के सरकारी मिडिल स्कूल  (Government School) में शिक्षक रविन्द्र सिंह जौदान और महावीर माली नहीं मिले और स्कूल भी बंद पड़ा था, इसके बाद कलेक्टर ने अनुपस्थित होने पर दोनों को निलंबित करने के निर्देश दे दिए। वही जब वे मकड़ावदा में सरकारी कन्या आश्रम पहुंचे तो वहां भी अधीक्षक कैलाश शिवहरे और कन्या आश्रम रतोदन में अधीक्षिका सावित्री आर्य नहीं मिलें। दोनों जगहों पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद कलेक्टर ने अनुपस्थित होने पर सहायक आयुक्त अजाक एमपी पिपरैया को निलंबित करने के निर्देश दिए।

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वही टोगरा में सरकारी मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र पर छात्रों को भोजन गर्म ना देने पर डीपीओ महिला बाल विकास ओपी पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस और बड़ौदा तहसील के हनुमानखेड़ा के प्राथमिक स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से स्वसहायता समूह को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

जिले में धारा 144 लागू

वही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  राकेश कुमार श्रीवास्तव ने श्योपुर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 (Section 144) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (Indian Penal Code Code 1973) की धारा 188 के अतंर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

इस आदेश में कहा है कि संपूर्ण जिले में 05 व्यक्ति से अधिक की उपस्थिति में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन, रैली करने के लिए अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। इस अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय की एकल खिडकी पर 48 घंटे पूर्व आवेदन देना होगा। इसके लिए अनुविभाग स्तर पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील बडौदा एवं वीरपुर के लिए संबंधित तहसीलदार को अधिकृत किया गया है।


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