रोहन बनकर इरफान ने हिंदू महिला से रचाई शादी, धर्म परिवर्तन को लेकर महिला की पीट-पीटकर तोड़ डाली रीढ़ की हड्डी

Lalita Ahirwar
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आगर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनने के बाद भी लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला प्रदेश के आगर जिले के सुसनेर का है, जहां 3 साल पहले मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती के साथ प्रेम प्रसंग के बाद भागकर शादी की, फिर जबरदस्ती कर दोबारा निकाह रचाया। वहीं महिला का नाम भी बदल दिया और मुस्लिम धर्म अपनाने के लिये दबाव बनाने लगा। आरोपी ने धर्मपरिवर्तन के लिए युवती को इस कदर पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और अब वह सीधी खड़ी तक नहीं हो सकती है। मामले पर महिला ने अब हिन्दू संगठनों के लोगों के साथ पहुंचकर सुसनेर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है।

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जानकारी के मुताबिक तीन साल पहले इरफान ने रोहन बनकर 24 साल की लड़की से दोस्ती की। ये लड़की शुजालपुर की रहने वाली है। कॉलेज की पढ़ाई के समय इरफान ने अपना नाम रोहन बताकर लड़की से नजदीकियां बनाई। दोस्ती प्यार में बदली तो दोनों ने घर से भागकर हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली। इस दौरान युवती के पास 2 लाख रुपए भी थे जो इरफान ने ले लिए। दोनों की एक 2 साल की बेटी और एक 11 महीने की बेटा भी है। इसी वर्ष फरवरी में इमरान ने जबरदस्ती धर्म अपनाने के लिए महिला से निकाह कबूल करवाया और उसका नाम परिवर्तित कर आलिया बी रख दिया। इसके बाद से ही उसका पति उस पर जबरन अपना धर्म व रीति रिवाज अपनाने का दबाव बनाने लगा।

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महिला का आरोप है कि इरफान और उसके परिवार द्वारा उसे धर्म पिरवर्तन को लेकर कई समय से प्रताड़ित कर रहे हैं। इरफान और उसका परिवार महिला के साथ बात-बात पर जमकर मारपीट करते हैं। महिला ने बताया कि विवाद में उसके पति इरफान ने उसे घसीट-घसीट कर ऐसा मारा की उसकी कमर की हड्डी टूट गई, जिससे अब वह सीधे खड़े भी नहीं हो सकती। इतना ही नहीं आरोपितों ने महिला को गंभीर चोट होने के कारण किसी से भी मिलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं 19 अगस्त को मौका पाकर महिला किसी तरह अपने मां बाप के पास पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। जिसके बाद उसके मां-बाप उसे लेकर सुसनेर पहुंचे और महिला और परिजन ने हिन्दूवादी संगठनों के लोगों के साथ मिलकर सुसनेर थाने में मामला दर्ज कराया।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए सुसनेर थाना प्रभारी राजीव उइके ने मप्र धार्मिक स्वतंत्र अधिकार एक्ट 2021 की धारा 05 व मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है।


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