Balaghat GST Tax News : बालाघाट जिले के कटंगी क्षेत्र के गोरेघाट में गत दिनों वाणिज्यकर आयुक्त इंदौर के निर्देशानुसार और ज्वाईंट कमिश्नर आर.के. ठाकुर के मार्गदर्शन में वाणिज्यकर विभाग जबलपुर की जीएसटी के एंटी इवेजन ब्यूरो (एईबी) के सात सदस्यीय दल ने राज्य कर अधिकारी डॉ. आलोक मिश्रा के नेतृत्व में मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 67 के तहत कार्यवाही करते हुए दबिश दी थी। जिसकी जांच तीन दिनों तक चली।
इस दौरान स्टॉक और बिक्री दस्तावेज की जांच-पड़ताल की गई। जिसमें पाया गया कि सौरभ ट्रेडर्स संचालक द्वारा जीएसटी की चोरी की गई है। जिसकी कुल राशि 49 लाख रूपये सहित पेनाल्टी 6 लाख रूपये डीआरसी-3 के माध्यम से वाणिज्यकर विभाग ने जमा कर लिए है।
गौरतलब हो कि 27 जनवरी को जबलपुर वाणिज्यकर विभाग के जीएसटी टीम की एंटी इवेजन ब्यूरो की टीम ने सौरभ ट्रेडर्स में दबिश दी थी। जिसकी जांच-पड़ताल तीन दिनों तक चली। जिसमें स्टॉक मिलान के साथ ही उसकी ट्रेडिंग का मिलान किया गया। जिसमें अंतर पाया गया। बताया जाता है कि सौरभ ट्रेडर्स संचालक ने जो स्टॉक दिखाया, उसके अनुसार बिल नहीं मिले। जिससे साफ है कि टैक्स बचाने के चक्कर में उसने मॉल को बिना बिल के बेच दिया। जिसे कच्चे बिल भी टीम को मिले थे। जिसके बाद टैक्स और पेनाल्टी सहित 55 लाख रूपये किराना, लोहा एवं स्टील के कारोबारी सौरभ ट्रेडर्स संचालक राजेन्द्र जामुनमाने ने सरेंडर की है।
बालाघाट से सुनील कोरे की रिपोर्ट