Corona Third wave के खिलाफ तैयार है भिंड कलेक्टर, दिया यह आदेश

Updated on -

भिंड, सचिन शर्मा। Corona thirdwave को लेकर हर कहीं चिंता जताई जा रही है । ऐसे में Bhind से आ रही news ( Bhind news) की माने तो केंद्र और राज्य सरकारों के साथ भिंड कलेक्टर और यहां का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका हैं।

यहां भी देखें- Bhind : रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, अवैध उत्खनन का कार्य जारी, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

कोरोना से लड़ाई के खिलाफ अपने आदेश में भिंड कलेक्टर ने लिखा-

नोबोल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की तृतीय लहर की आंशका प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से, सतीश कुमार एस. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड, भिण्ड जिले की राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर कोविड-19 प्रॉटोकॉल का पालन कराने हेतु निम्नानुसार दण्डात्मक आदेश प्रसारित करता हूं कि 1. दुकानदार / प्रतिष्ठान अपनी दुकान / प्रतिष्ठान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने हेतु गोले बनाना, रस्सी लगाना, सेनेटाईजर एवं मास्क की व्यवस्था तथा कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रथम उल्लंघन करने पर न्यूनतम राशि रू0 1000/ से लेकर अधिकतम राशि रू. 5,000/- जुर्माना बसूलनीय होगा लगातार उल्लघंन करने पर उल्लघंनकर्ता की दुकान / प्रतिष्ठान को 48 घण्टे की अवधि तक सील्ड किया जावेगा तथा अर्थदण्ड की वसूला जायेगा।

यहां भी देखें- Bhind news : अवैध हथियार की सप्लाई करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार, 5 कट्टे-कारतूस बरामद

2. सार्वजनिक स्थान व कार्य स्थल पर तथा परिवहन के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना मुंह को ढ़के हुये अर्थात् बिना मास्क अथवा बिना कपड़ा से ढ़के घर से बाहर नहीं निकलेगा आवश्यक सेवाओं की पूर्ति हेतु मुंह को मास्क अथवा कपड़े से ढ़कना अनिवार्य होगा बिना मास्क के पाये जाने से प्रथम उल्लघन पर राशि रूपये 100/- एवं द्वितीय उल्लघंन पर राशि रूपये 500/ का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। 3. कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये समस्त कार्यालयों/बैंक/ हास्पीटल / न्यायालय परिसर को zero tolerance zone घोषित किया गया है जिसमें शत प्रतिशत मास्क लगाया जाना तथा “NO MASK NO ENTRY” अनिवार्य होगा।

यहां भी देखें- Bhind news : मिलावटखोरों पर कार्रवाई तेज़, चेकिंग में पकड़ा गया 6 क्विंटल मावा

साथ में आदेश दिया हैं की आदेश का सक्ति से पालन कराया जाए सभी विभागों को सूचित किया जाता है आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

गौरतलब है कि हाल ही के महीनों में कोरोनावायरस का कहर कुछ कम हुआ था, लेकिन पिछले महीने से कोरोना के मरीज सभी जिलों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर राज्य-केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग फिर से अलर्ट हो चुके हैं।


About Author

Ram Govind Kabiriya

Other Latest News