भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। अपनी ही बेटी (daughter) के साथ कुकर्म (sexual assault) करने वाले एक पिता (father) को उसके किये की सज़ा सुनाई गई है। भोपाल अदालत (bhopal court) ने कुकर्म करने वाले पिता को तिहरे आजीवन कारावास (triple life imprisonment) की सज़ा सुनाई है। लोक अभियोजन कार्यालय (public prosecution office) के प्रवक्ता (spokesman) ने बताया कि पीड़ित बालिका की माँ ने 30 मई, 2019 में कोतवाली थाने ने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट (report) दर्ज करवाई थी।
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उसने पुलिस को बताया कि जब वो काम से घर से बाहर जाती थी तब उसका पति अपनी पांच साल की बेटी के साथ अपनी अंगुलियों से कुकर्म करता था। और वो ये घृणित कृत्य चार-पांच माह से कर रहा था। बालिका की मेडिकल जांच के बाद कुकृत्य किये जाने की बात सच निकली । प्रशासन ने इस केस को जघन्य और सनसनीखेज मामलों में रखा था।
इस मामले के संचालन हेतु प्रशासन काफी सजग था इसलिए प्रशासन ने इस अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम और मनीषा पटेल को सौंपा। न्यायालय में पेश किए गए सारे साक्ष्यों और बालिका की मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर आरोपी पिता को दोषी पाया गया। न्यायालय की सर्वे-सर्वा कुमुदुनी पटेल ने आरोपी पिता को उसके कृत्य के लिए तिहरे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई साथ ही तीन हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया।