दुराचार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी संतान यदि बालिका है, तो उसे दिया जा रहा है लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ

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BHOPAL NEWS : मप्र मानव अधिकार आयोग द्वारा एक मामले में की गई चार अहम अनुशंसाओं का पालन कर लिया गया है। इस मामले में सबसे बड़ा परिपालन यह है कि दुराचार पीड़ित बालिका से जन्मी बालिका संतान को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जा रहा है। यह व्यवस्था आयोग की अनुशंसा पर ही की गई है। मामला बालाघाट जिले का है।

यह था पहला मामला 
आयेाग के प्रकरण क्रमांक 7200/बालाघाट/2014 के अनुसार बालाघाट शहर निवासी एक आवेदक ने मप्र मानव अधिकार आयोग को आवेदन दिया कि उसकी सात वर्षीया नाबालिग पुत्री के साथ आंगनवाड़ी केन्द्र से घर लौटते वक्त संजू नाम के आरोपी ने दुराचार किया था। आरोपी संजू को सजा हो चुकी है। दुराचार पीड़ित बालिका के पिता ने लिखा कि पुत्री के साथ हुई घटना के कारण वह अत्यधिक भयभीत हो चुकी है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उसका भविष्य अंधकारमय हो चुका है, जिसकी क्षतिपूर्ति किन्हीं अन्य साधनों से होना संभव नहीं है, अतः उसकी पुत्री को आर्थिक सहायता दिलाई जाये, जिससे उसका भविष्य सुधारा जा सके। आयोग को 25 अक्टूबर 2014 को आवेदक का आवेदन मिला। आवेदन मिलते ही मामला दर्ज कर लिया गया और सीधे कलेक्टर, बालाघाट से इस तथ्य पर प्रतिवेदन मांगा गया कि पीड़ित बालिका को महिला एवं बाल विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभाग द्वारा क्या मदद दी गई है ? आयोग द्वारा मामले की सतत् सुनवाई की गई और अंततः मामले में राज्य शासन को चार अहम् अनुशंसायें की गईं। आयोग द्वारा की गई इन चारों अनुशंसाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है।

पहली अनुशंसा

पहली अनुशंसा में आयोग ने राज्य शासन को दुराचार पीड़ित बालिका को एक लाख रूपये राहत राशि देने को कहा था। इसके पालन में राज्य शासन द्वारा दुराचार पीड़ित बालिका और उसकी माता के संयुक्त खाते में एक लाख रूपये अंतरिम राहत राशि जमा करा दी गई है।

दूसरी अनुशंसा

दूसरी अनुशंसा में आयोग ने राज्य शासन को ऐसी दुराचार पीड़ित बालिका या महिला को क्षतिपूर्ति राशि देने के लिये पीड़ित प्रतिकर स्कीम बनाने को कहा था। इसके पालन में राज्य शासन ने प्रतिवेदन दिया है कि मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना-2015 पहले की बनायी जाकर क्रियान्वित की जा रही है।

तीसरी अनुशंसा

तीसरी अनुशंसा में आयोग ने कहा था कि दुराचार पीड़ित बच्चियों के सुरक्षित भविष्य, उपचार एवं उनकी शिक्षा के लिये भी कोई स्कीम बनाई जाये, जिससे बच्चियों का भविष्य खराब न हो। इस पर शासन ने जवाब दिया है कि वर्तमान में निराश्रित, उपेक्षित, परित्यक्त एवं देखरेख व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिये समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) संचालित की जा रही है। अतः दुराचार पीड़ित बच्चियों को भी इसी योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

चौथी अनुशंसा

चौथी अनुशंसा में आयोग ने कहा था कि आंगनवाडियों में जाने वाले सभी बच्चों को केंद्र तक ले जाने और वापस घर तक जाने के लिये समुचित सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाये, ताकि इन छोटे बच्चों के साथ कोई घटना, दुर्घटना या अनहोनी न हो पाये। इसके परिपालन में राज्य शासन ने कहा है कि बच्चों के आंगनबाड़ी केन्द्र तक सुरक्षित आवागमन के लिये एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा सभी को निर्देशित कर दिया गया है।

इसी मामले में आयोग द्वारा की गई अनुशंसा क्र. दो के आलोक में राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अद्यतन प्रतिवेदन दिया गया है कि दुराचार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी संतान यदि बालिका है, तो ऐसी जन्मी बालिका को मप्र सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जा रहा है। चूंकि आयोग द्वारा की गई चारों अनुशंसाओं में निहित संवेदशीलता का भाव पूर्ण हो चुका है, अतः आयोग में यह मामला अब समाप्त कर दिया गया है।

 


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Sushma Bhardwaj

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