लोकसभा चुनाव 2024-अवकाश के दिन जमा नहीं होंगे नाम निर्देशन पत्र

23 मार्च को चतुर्थ शनिवार (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) के तहत अवकाश होने एवं 24 और 25 मार्च को सार्वजनिक अवकाश की वजह से इन दिनों में नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे।

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Lok Sabha Election 2024
BHOPAL NEWS :  अवकाश के दिन नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि  गत 20 मार्च से प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के पहले चरण के लिए नाम निर्देशन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दिनांक 23 मार्च को चतुर्थ शनिवार (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) के तहत अवकाश होने एवं 24 और 25 मार्च को सार्वजनिक अवकाश की वजह से इन दिनों में नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। प्रथम चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 27 मार्च  है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मध्यप्रदेश में चार चरणों में चुनाव संपन्न होंगे।
अनारक्षित वर्ग के लिये 25 हजार, आरक्षित वर्ग के लिए 12,500 रुपये है निक्षेप राशि
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपुम राजन ने बताया कि लोकसभा-2024 का चुनाव लड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निक्षेप राशि (जमानत राशि) निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 25 हजार रूपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये निक्षेप राशि जमा करानी होगी।

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Sushma Bhardwaj

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