कोरोना कर्फ्यू के बीच बुरहानपुर में बढ़ाई गई सख्ती, अपर कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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बुरहानपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बुरहानपुर (Burhanpur) में कोरोना (Coronavirus) से बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने 8 मई, 2021 की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगाने के बाद और सख्ती बढ़ा दी है। अपर कलेक्टर ने अब आदेश जारी किया है कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के समस्त होटल, मैरेज गार्डन, मांगलिक परिसर संचालक बुकिंग नहीं लेंगे और ना हलवाई आर्डर ले सकेंगे

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बुरहानपुर अपर कलेक्टर  शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोकशांति को बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत होटल, मैरेज गार्डन, मांगलिक परिसर, टेंट संचालक एवं हलवाई के लिए निम्मानुसार आदेश जारी किये हैं।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)