एमपी के इस जिले में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू, यहां पढ़े क्या रहेगा खुला और बंद

कोरोना कर्फ्यू

छिंदवाड़ा, डेस्क रिपोर्ट। मप्र सरकार (MP Government) के निर्देशों और जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए छिंदवाड़ा कलेक्टर (Chhindwara Collector) सौरभ कुमार सुमन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू बढाया गया है। इसके तहत सभी राजस्व सीमाओं में 3 मई की प्रातः 06 बजे से 17 मई 2021 की प्रातः 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। वही प्रतिबंधित गतिविधियों के उल्लंघन किये जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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छिंदवाड़ा कलेक्टर ने निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, नगर पालिकायें, नगर पंचायतें, जनपद पंचायतों के अमले द्वारा निरंतर प्रचार-प्रसार किया जाये। नगर निगम, नगर पालिकायें, जनपद पंचायतों के वाहनों द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से क्षेत्र के नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए जागरूक किया जाये। साथ ही कोटवारों के माध्यम से सभी ग्रामों में डोंडी पिटवाकर रोको-टोको अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)