तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत भाण्डेर में की गई चालानी कार्रवाई, लगाया जुर्माना

दतिया, सत्येंद्र रावत| तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा एक्ट) के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति दतिया के नोडल अधिकारी डॉ. के.के. अमरया, समिति सदस्य सहित थाना प्रभारी विजय लोधी के दल द्वारा सघन चालानी कार्यवाही को भाण्डेर कस्बे में अंजाम दिया। दल सदस्यों के परामर्श व चालानी कार्यवाही के उपरांत तम्बाकू विक्रेताओं ने बिना प्रदर्शन विक्रय न करने की सहमति जताई।

निगरानी दल द्वारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु चालानी कार्रवाई में 19 विक्रेताओं पर कानूनी प्रावधान उल्लंघन करने पर 1540 रुपये का जुर्माना बसूल किया। दल सदस्यों द्वारा मास्क उपयोग न करने वालों को भी टोका और परामर्श किया।

जिला नोडल अधिकारी डॉ. के.के. अमरया ने देते हुए बताया कि कानून के तहत धारा 4 व 5 में चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा। मोहनीश दुबे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अधिनियम के तहत तैयार कार्ययोजना अनुसार प्रत्येक माह तैयार कार्ययोजना तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले में चालानी कार्यवाही की जावेगी। ताकि हम अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर सकें।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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