प्राचीन हनुमान टीला मंदिर मामले में हाईकोर्ट ने दिए यह निर्देश, जानें यहाँ

Amit Sengar
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दतिया, सतेंद्र रावत। दतिया (datia) के हनुमान टीला मंदिर को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब इस मंदिर पर शासन का आधिपत्य होगा। जिसके बाद जिला प्रशासन ने आदेश का पालन करते हुए तुरंत ही कार्रवाई की और मंदिर की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली और वहां से मंदिर के पुजारी महंत सरजू दास के कब्जे को हटा दिया।

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प्राचीन हनुमान टीला मंदिर मामले में हाईकोर्ट ने दिए यह निर्देश, जानें यहाँ

अब मंदिर की संपत्ति सुरक्षित होगी
जिला प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने हनुमान टीला मंदिर और मंदिर की संपत्ति को अपने कब्जे में लिया है। अब मंदिर और मंदिर की संपत्ति पर सरकार की जिम्मेदारी होगी। और इस संपत्ति की सुरक्षा सरकार एंव प्रशासन करेगी। साथ ही बताया गया कि मंदिर के नाम पर कितनी जमीन को लीज एंव व्यवसायिक उपयोग में लिया गया उसका भी सत्यापन किया जायेगा। वहीं संपत्ति की जाँच कर कब्जे में लिया जायेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आमजन में काफी खुशी की लहर हैं। वहीं इस फैसले से प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर की धरोहर को सुरक्षित किया जा सकेगा।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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