जबलपुर, संदीप कुमार। छतरपुर जिले के वार्ड क्रमांक-17 से जिला पंचायत सदस्य के लिए विजय प्रताप सिंह ने नामांकन दाखिल किया था, पर दस्तावेजों की कमी को बताते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी पी.डी द्विवेदी ने उनके फार्म को खारिज कर दिया। विजय प्रताप सिंह ने इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी थी पर जब उन्हें वहां से कुछ राहत नहीं मिली तो विजय प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतषि ने हाई कोर्ट को बताया कि छतरपुर जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बिना दस्तावेजों की जांच किए हुए उनका पर्चा खारिज कर दिया। अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतषि ने बताया कि 4 जून 2022 को उन्होंने नामांकन फार्म भरा था जिस पर की कमियां बताते हुए उसे रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए कि तुरंत ही दोषी चुनाव अधिकारी को हटाया जाए इसके अलावा प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की अनुमति भी दी जाए। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी ने छतरपुर में पदस्थ रहे उप जिला निर्वाचन अधिकारी को हटा दिया है।