Employee news: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बार फिर एक रिटायर कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक को द्वितीय क्रमोन्निति का लाभ देने के आदेश दिए है। हाई कोर्ट ने राज्य के आदिवासी कल्याण विभाग व स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक पुरुषोत्तम नामदेव को नियुक्ति तिथि से द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए।
न्यायमूर्ति आनंद पाठक की एकलपीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि यदि याचिकाकर्ता का मामला प्रेरणा कोरान्ने प्रकरण के मापदंड और राज्य शासन की गाइडलाइन को पूरा करता है तो उसे 3 माह के भीतर उक्त लाभ दिया जाए। हाई कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को इस सिलसिले में मेरिट पर आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं।न्यायाधीश आनंद पाठक ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं क्योंकि यह मामला भी प्रेरणा कोरान्ने प्रकरण के समान है।