जबलपुर, संदीप कुमार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाई कोर्ट (HC) से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सिंधिया के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीज़न अपील खारिज कर दी है। हाई कोर्ट में ये याचिका ग्वालियर के गोपीलाल भारती ने दायर की थी।
पूर्व कांग्रेस नेता गोपीलाल भारती ने दायर याचिका में कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने राज्यसभा चुनाव लड़ने में कई अहम जानकारियां छिपाई हैं। सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना जो नामांकन फॉर्म भरा था उसमें उन्होंने अपने खिलाफ लंबित प्रकरणों की जानकारी नहीं दी थी। याचिकाकर्ता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की मांग की थी।

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आज मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट (MP High Court ) ने पाया कि याचिकाकर्ता ने ग्वालियर के पुलिस थानों और जिला अदालत में तो मामले की कानूनी लड़ाई लड़ी लेकिन सीआरपीसी के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया । हाई कोर्ट (jabalpur high court) ने पाया कि याचिकाकर्ता ने ग्वालियर के एसपी को अपनी शिकायत देने की बजाय सीधे कोर्ट में याचिका दायर कर दी, ऐसे में हाई कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है।
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हालाँकि हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये छूट दी है कि वो ग्वालियर एसपी को अपनी शिकायत दें और अगर एसपी भी उनके आवेदन पर सुनवाई नहीं करते हैं तभी मामले पर याचिका दायर की जा सकती है।