संदीप कुमार।जबलपुर।
पूरे देश के साथ साथ अब हाई कोर्ट में भी कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है।इस घातक बीमारी के चलते हाई कोर्ट ने गाईडलाइन जारी करते हुए कहा है कि अब हाई कोर्ट सहित तमाम जिला कोर्ट में सिर्फ अहम मुद्दों पर ही सुनवाई होगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फुल कोर्ट मीटिंग के जरिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।
इसके तहत मुख्य पीठ जबलपुर व खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर के साथ-साथ राज्य के सभी अदालतों में सामूहिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही आवश्यक मामलों की सुनवाई करने को निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार की मानें तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कोरोना से बचाव के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की थी जिसके तहत सार्वजनिक महत्व के स्थानों में सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर बल भी दिया गया था।
गाइडलाइन के तहत यह बिंदु
हाईकोर्ट ने राज्य के सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि पक्षकारों को कोर्ट ना आने दें। अधिवक्ता व पक्षकारों की अनुपस्थिति में कोई भी कोर्ट उनके केस खारिज नहीं करेगा। गैर हाजिरी से मुकदमों पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा।एतिहातन तौर पर कदम गंभीरता से उठाए जाएंगे जिनके बारे में शासन-प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी भी किए गए हैं।