Jabalpur : विद्युत नियामक आयोग के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आम लोगों को राहत

जबलपुर ,संदीप कुमार। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) हाईकोर्ट (High Court) ने बिजली कंपनियों (Power companies) की टैरिफ याचिका पर विद्युत नियामक आयोग के फैसला सुनाए जाने पर रोक लगा दी है। 26 अप्रैल तक विद्युत नियामक आयोग बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकेगा। इस फैसले से आम लोगों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

यह भी पढ़ें…MP Board: 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों में परिवर्तन, देखिये नया टाइम टेबल


About Author
Avatar

Harpreet Kaur