जबलपुर : बिजली बिल में लायबिलिटी राशि पर छूट को लेकर जनहित में याचिका दायर, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

जबलपुर, संदीप कुमार। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 126 एवं 135 में सिविल लायबिलिटी राशि मैं छूट दिए जाने के खिलाफ दर्ज जनहित याचिका में नोटिस देकर हाई कोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब मांगा ,यह याचिका ओम जन सहयोग समिति के अध्यक्ष मंगल राम महावर की ओर से दायर की गई थी जिसमें कहा गया है की 12 मार्च को आयोजित लोक अदालत में धारा 135 एवं 126 के प्रकरण में मे राजीनामा के आधार पर छूट दी जाएगी।

यह भी पढ़े… CBSE-CISCE Term-2 परीक्षा पर बड़ी अपडेट, डेटशीट जारी, मार्किंग स्कीम -सैंपल पेपर की नवीन लिस्ट

Continue Reading

About Author
Amit Sengar

Amit Sengar

मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”