जबलपुर, संदीप कुमार। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 126 एवं 135 में सिविल लायबिलिटी राशि मैं छूट दिए जाने के खिलाफ दर्ज जनहित याचिका में नोटिस देकर हाई कोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब मांगा ,यह याचिका ओम जन सहयोग समिति के अध्यक्ष मंगल राम महावर की ओर से दायर की गई थी जिसमें कहा गया है की 12 मार्च को आयोजित लोक अदालत में धारा 135 एवं 126 के प्रकरण में मे राजीनामा के आधार पर छूट दी जाएगी।
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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 126 के बिलिंग के प्रावधान धारा 126 है में तथा 145 के लिए धारा 50 के तहत बनाए गए नियमों में किया गया है,अतः उक्त नियमों के तहत निर्धारित की गई राशि छूट प्रदान करने का आधार अधिकार विद्युत कंपनी य सरकार को नहीं है, उक्त आदेश के द्वारा कंपनियों द्वारा चोरों को छूट दी जा रही जो ना केवल कंपनी को राजस्व हानि पहुंचा रही है बल्कि चोरी को बढ़ावा दे रही है जिसका नतीजा ईमानदार उपभोक्ता को अधिक बिल भुगतान करके सहना पड़ेगा तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय नोटिस जारी किए चीफ जस्टिस एवं डीके पालीवाल ने नोटिस जारी किए है,अगली सुनावई 3 सप्ताह बाद होगी।