पंचायत चुनावों को हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने को लेकर मंगलवार को होगी सुनवाई

जबलपुर, संदीप कुमार। नए आरक्षण की बजाय साल 2014 के आरक्षण पर चुनाव करवाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमे की चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच में सुनवाई होगी, याचिका में दलील दी गई है कि संविधान की धारा 243 (सी ) (डी) के तहत आरक्षण प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

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याचिका में यह भी कहा गया है कि अध्यादेश लाकर कॉग्रेस सरकार में हुई आरक्षण प्रक्रिया को रद्द करना संविधान के ख़िलाफ़ है, ऐसे में अब कल मंगलवार को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी जो कि चीफ़ जस्टिस की डिविज़न बेंच इसमे सुनवाई करेगी, हम आपको बता दे कि नरसिंहपुर निवासी संदीप पटेल और भोपाल निवासी मनमोहन नागर ने यह याचिका दायर की है,कल जब आरक्षण से संबंधित सुनवाई होगी तो कमलनाथ सरकार में महाधिवक्ता रहे शशांक शेखर इसमे पैरवी करेंगे।


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Harpreet Kaur