मंदसौर।तरुण राठौर।
समीक्षा उपरांत मन्दसौर नगर में लागू लाकडाउन के आदेश में संशोधन किया गया। जिसके तहत आज किराना एवम अन्य दुकाने पूरी तरह बंद रहेगी। किन्तु जनता को समस्या न हो इसके लिए घर पंहुच सेवा जारी रहेगी। वहीं चिन्हित दवा की दुकाने 24 घण्टे खुली रहेगी। जबकि नगर सीमा में निवास करने वाले व्यक्तियों का घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई इस का पालन नहीं करता है तो प्रशासन उसपर सख्त कार्यवाही करें। जिसको लेकर आज सुबह पूरी तरह से ही सख्त है। इसके लिए वह मुस्तेदी के साथ अमल भी कर रहा है। उसी का नतीजा है बाजार की सड़कें पूरी तरह सुनी है। बाजार में सुबह जहाँ लोकडाउन के दौरान जनता का जमावड़ा नजर आता था । इस आदेश के बाद नजर नही आ रहा है। जिसकी वजह से बाजार में सन्नाटा पसरा है। वहीं पुलिस प्रशासन ने सकती बरखते है जो लोग बाजार में निकल रहे है उन्हें समजाकर घर वापस पहुंचा रही है। यदि इस के बाद भी नहीं मानेंगे तो उनके उन पर कार्यवाही की जाएगी। इसके चलते गली मोहल्ले सहित नगर के कुछ क्षेत्र है जहां प्रशासन के फैसलों की अन देखी करते हुए किराना व दूध की दुकान है जहां लोगो की भीड़ लग रही है। किरानदार है कि लोगो से सोशल डिस्टनिग पालन भी नहीं करा रहे है। जिससे उस क्षेत्र में झुंडसा लग गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कोरोनावायरस के संक्रमण के दृष्टिगत धारा 144 के तहत जारी किए गए लाकडाउन के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिए गए हैं कि मन्दसौर नगर पालिका सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों को उनको घरों से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है ।
जारी आदेश के तहत किराना, ग्रोसरी, ब्रेड, फल, सब्जी ,दूध डेयरी और रसोई गैस एजेंसी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। इन वस्तुओं की घर पहुंच सेवा जारी रहेगी तथा प्रतिदिन रात्रि 8:00 बजे तक इनका संचालन हो सकेगा। प्रत्येक सेक्टर के लिए चयनित दवाई की दुकानें 24 घंटे निरंतर खुली रहेगी ।अति आवश्यक होने पर एक व्यक्ति पैदल जा कर दवाई ला सकेगा। दवा बाजार प्रातः 10:00 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति हेतु खुला रहेगा । बैंक प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक शटर बन्द रखते हुए अपने आंतरिक कार्य कर सकेंगे।
जरूरत मन्द बेसहारा लोगों को भोजन के पैकेट वितरण हेतु सामाजिक संस्थाएं दोपहर 12:00 से 2:00 बजे तक और शाम 5:00 से 7:00 तक भोजन का वितरण कर सकेंगे । समाचार वितरण करने वाले प्रातः 6:00 से 8:00 बजे तक समाचार पत्र वितरित कर सकेंगे ।उक्त प्रतिबंध स्वास्थ्य विभाग के अमले जो बीमारी की रोकथाम में लगे हुए हैं, पुलिस बल के सदस्यों ,कार्यपालक मजिस्ट्रेट,कर्तव्य पर उपस्थिति कर्मियों, विद्युत मंडल के कर्मचारियों ,नगर पालिका के आवश्यक सेवा में लगे कर्मचारियों ,एंबुलेंस सेवा 108 ,प्रेस कर्मियों एवं आवश्यक वस्तु रसोई गैस सिलेंडर की घर पहुंच सेवा में लगे कर्मचारियों पर व इनके लिए आवश्यक वाहनों के परिचालन पर लागू नहीं होंगे ।