मंदसौर में टोटल लॉक डाउन, ज़िले की सीमाएं सील

मंदसौर। तरुण राठौर. मंदसौर जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोबेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण जिला मंदसौर की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।

आदेशानुसार मंदसौर जिले में तत्काल प्रभाव से टोटल लॉक डाउन घोषित किय गया है, टोटल लॉक में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है, किसी भी मध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है । जिले में निवासरत नागरिकों को जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है । जिले के समस्त शासकीय, अर्ध्दशासकीय कार्यालय बंद किए जाते है, अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे । मेडिकल दुकान एवं अस्पतालों को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए जाते है ।

उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगेः-

इमरजेंसी डयूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल डयूटी के प्रयोजन से टोटल लॉक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा । घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 8 बजे तक टोटल लॉक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

यह आदेश सर्वसाधरण को संबोधित है और चूंकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक 22.03.2020 की सायं 4 बजे से 25.03.2020 की रात्रि 12 तक के लिए प्रभावशील रहेगा ।

मंदसौर में टोटल लॉक डाउन, ज़िले की सीमाएं सील


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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