मुरैना कलेक्टर पर दो अलग-अलग मामलों में 20 हजार रुपए का जुर्माना

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मुरैना| हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दो अलग-अलग मामलों में मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास पर 20 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। यह हर्जाना अवमानना याचिकाओं के मामले में लगाया है। मुरैना कलेक्टर को मंगलवार को उपस्थित होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई। मंगलवार को शिखा सिसौदिया व अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि मुरैना कलेक्टर अवकाश पर हैं। इस पर जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा, जब पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने तारीख तय करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था, तो ऐसे में उन्हें अवकाश पर नहीं जाना चाहिए था।

शिखा सिसौदिया व श्रीपाद ने अवमानना याचिका दायर की है। अधिवक्ता महेश गोयल ने तर्क दिया कि शिखा सिसौदिया के पति गन्नाा सुगर मिल में कर्मचारी थी। मिल से उनको ग्रेच्युटी मिलनी थी। पीएफ कमिश्नर ने ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन मिल ने ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया। इसके हाईकोर्ट ने भी ग्रेच्युटी का पैसा देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। अवमानना याचिका दायर की। 

पिछली सुनवाई पर मुरैना कलेक्टर कोर्ट में मौजूद रही थीं। इस दौरान कोर्ट ने उनके द्वारा पेश किए जवाब पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तिथि नियत की थी। साथ ही उन्हें भी इस दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया था। मुरैना कलेक्टर को मंगलवार को उपस्थित होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई। इसको लेकर दोनों याचिकाओं में 10-10 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया। साथ ही 26 नवंबर को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। 


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