Neemuch News: घर में घुसकर मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को 6 माह का कारावास, भूमि बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद

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Neemuch News : नीमच जिले के मनासा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने वाले 5 पड़ोसी रिश्तेदारों को 6 माह सश्रम कारावास सुनाई गई है। साथ ही, 2 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। बता दें कि यह कार्रवाई शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा की गई है। विस्तार से जानें…

घर में घुसकर की मारपीट

मामले को लेकर एडीपीओ विपिन मण्डलोई ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 9 साल पहले की है। जब 8 दिसम्बर 2014 को रात के लगभग 10 बजे ग्राम पड़दा स्थित फरियादी शिवलाल के घर पर उनके पड़ोस में रहने वाले लोग अंदर घुस आए और लट्ठ व लकड़ियों से प्रहार करते हुए
घर के तीन सदस्यों के साथ मारपीट की। जिसमें उन्हें गंभीर चोट भी आई। जिनके चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बीच-बचाव किया। जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई।

भूमि बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद

जिसमें बताया गया कि पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार सुरेश, अर्जुन, अमृतराम, देवकन्या और शांतिबाई पैतृक मकान व कृषि भूमि के बँटवारे को लेकर विवाद कर रहे हैं। जिनपर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच पड़ताल की और मामला न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में फरियादी, आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपियों को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा आज उन्हें सजा सुनाई गई।

मारपीट करने वाले आरोपी बेटे को मिली सजा

वहीं, एक अन्य मामले में सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा पिता के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी बेटे दशरथ को 2 साल की सश्रम कारावास सुनाई गई है। साथ ही, 1 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। बता दें कि आरोपी पुत्र पर 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत सजा सुनाई गई है।

इस कारण दी जान से मारने की धमकी

मामले को लेकर SDOP रमेश नावड़े ने बताया कि घटना लगभग 7 साल पहले की है। जब 25 फरवरी साल 2016 रात्री के लगभग 8ः30 बजे ग्राम कुण्डला स्थित फरियादी तुलसीराम ने थाना कुकडेश्वर में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि फरियादी अपने घर पर बैठा था। तभी उसका लडका दशरथ और उनकी बहु श्यामुबाई से विवाद कर रहा था। जिसपर फरियादी ने लड़के से कहा कि बहू ने दिन भर काम किया हैं। उससे विवाद क्यों कर रहा है। जिससे नाराज होकर बेटे ने चाकूनुमा लोहे की पत्ती से मारपीट कर दी। जब वह चिल्लाया तो घर के दुसरे सदस्यों ने बीच-बचाव किया।

थाने में रिपोर्ट करवाई दर्ज

इसके बाद, आरोपी ने फरियादी को धमकी दी कि आईंदा मेरे व मेरी पत्नी के बीच में बोला तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 49/2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल कराये जाने के बाद शेष आवश्यक कार्रवाई कर मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर आज फैसला सुनाया जा चुका है।
नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट

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Sanjucta Pandit

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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।